UP पंचायत चुनाव आरक्षण प्रक्रिया पर लगा ब्रेक, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी
- अपर मुख्य सचिव पंचायती राज ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की अंतिम सूची का प्रकाशन अग्रिम आदेशों तक न किया जाए.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा झटका लगा है. बता दें, हाईकोर्ट ने 13 मार्च को जारी होने वाली पंचायत चुनाव की सीटों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची के प्रकाशन पर रोक लगा दी है. वहीं, हाईकोर्ट के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज सिंह ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए है.
अपर मुख्य सचिव पंचायती राज ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि अजय कुमार बनाम राज्य सरकार की याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 13 मार्च को प्रकाशित होने वाली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अंतिम आरक्षण सूची पर रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी. हाईकोर्ट के निर्देशानुसार पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की अंतिम सूची का प्रकाशन अग्रिम आदेशों तक न किया जाए.
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आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश सामाजिक कार्यकर्ता अजय कुमार की जनहित याचिका पर दिया है. याचिका में प्रदेश सरकार के 11 फरवरी 2021 के शासनादेश को कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता ने साल 2015 के पंचायत चुनाव में रहे सीटों की आरक्षण व्यवस्था को ही लागू रहने की मांग की है.
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