पंचायत चुनाव पर निर्वाचन आयोग के निर्देश- पोलिंग बूथ पर 3 नहीं 2 मतपेटियां रहें
- सभी जिलाधिकारियों को आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश की ओर से पत्र भेजा गया है. इस पत्र के मुताबिक इन चारों पदों के लिए एक जिले में एक बार ही मतदान करवाया जाएगा. प्रत्येक फेज में तकरीबन 18 या 19 जिले होंगे.

लखनऊ- उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में हर पोलिंग बूथ पर 2 मतपेटी ही उपलब्ध करवाई जाएगी. जबकि इससे पहले 3 मतपेटियां होती थी. चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद अगर किसी वोटिंग सेंटर पर भारी संख्या में कैंडिडेट्स हो जाएंगे तो वहां हर पोलिंग बूथ पर तीन मतपेटी दी जाएगी. एक मतपेटी में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्य के चारों पदों के मतपत्र डाले जाएंगे. अगर एक मतपेटी भर गई तो दूसरी इस्तेमाल की जाएगी.
बताते चलें कि यह फैसला राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया है. सभी जिलाधिकारियों को आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश की ओर से पत्र भेजा गया है. इस पत्र के मुताबिक इन चारों पदों के लिए एक जिले में एक बार ही मतदान करवाया जाएगा. प्रत्येक फेज में तकरीबन 18 या 19 जिले होंगे.
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बता दें कि प्रदेश सरकार हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के 15 मार्च को दिए गए आदेश का पालन करते हुए राज्य में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव करवाएगी. इस बारे में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि हाईकोर्ट द्वारा तय की गई सीमा के मुताबिक 25 मई तक ही राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी.
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