HC के आदेशानुसार यूपी में जून 2009 से पूर्व रिटायर सरकारी डॉक्टरों की पुनर्निर्धारित होगी पेंशन

Somya Sri, Last updated: Sat, 9th Oct 2021, 8:53 AM IST
  • लखनऊ हाई कोर्ट के शासनादेश के अनुसार जून 2009 से पूर्व सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए डॉक्टरों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन 9 अगस्त 2019 के शासनादेश के मुताबिक संशोधित की जाएगी. हाईकोर्ट के आदेश के साथ ही निदेशक पेंशन द्वारा 16 जुलाई 2020 और 4 सितंबर 2020 को जारी किए गए आदेश स्थगित कर दिए गए. इन दोनों आदेशों के स्थगित करने से 9 अगस्त 2019 का शासनादेश फिर से प्रभावी हो गया है.
HC के आदेशानुसार यूपी में जून 2009 से पूर्व रिटायर सरकारी डॉक्टरों की पुनर्निर्धारित होगी पेंशन (प्रतिकात्मक फोटो)

लखनऊ: लखनऊ हाई कोर्ट के शासनादेश के अनुसार जून 2009 से पूर्व सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए डॉक्टरों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन संशोधित की जाएगी. 9 अगस्त 2019 के शासनादेश के मुताबिक इन चिकित्सकों की पेंशन संशोधित होगी. वहीं शासनादेश के मुताबिक जिन रिटायर डॉक्टरों की पेंशन से वसूली की गई थी. उनसे वसूली की गई धनराशि को भी तत्काल वापस करने का आदेश दिया गया है.

अपर मुख्य सचिव वित्त एस. राधा चौहान ने बताया कि शासनादेश के मुताबिक 24 जून 2009 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए राजकीय चिकित्सा और दंत शल्य चिकित्साकों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन 1 जनवरी 2016 से पुनः निर्धारित की जाएगी. हाई कोर्ट द्वारा 1 सितंबर 2020 और 10 सितंबर 2020 को आदेश दिया गया था। जिस के क्रम में 14 जुलाई 2020 और 4 सितंबर 2020 के शासनादेश को स्थगित किया गया.

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मालूम हो कि हाई कोर्ट द्वारा 2 सितंबर 2021और 17 सितंबर 2021 के आदेशों के अनुपालन में यह शासनादेश जारी किया गया है. हाईकोर्ट के आदेश के साथ ही निदेशक पेंशन द्वारा 16 जुलाई 2020 और 4 सितंबर 2020 को जारी किए गए आदेश स्थगित कर दिए गए. इन दोनों आदेशों के स्थगित करने से 9 अगस्त 2019 का शासनादेश फिर से प्रभावी हो गया है. जिसके मुताबिक जून 2009 से पूर्व सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए डॉक्टरों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन संशोधित की जाएगी. 9 अगस्त 2019 के शासनादेश के मुताबिक इन चिकित्सकों की पेंशन संशोधित होगी. साथ ही जिन रिटायर डॉक्टरों की पेंशन से वसूली की गई थी. उनसे वसूली की गई धनराशि को भी तत्काल वापस किया जाएगा.

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