यूपी में आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी हो गई तो सड़क पर निकलना पड़ सकता है महंगा
- यूपी में 15 साल पुरानी हो चुकी दो व चार पहिया वाहनों के पुनः रजिस्ट्रेशन रद्द करने की तैयारी है. परिवहन विभाग पहले इन गाड़ियों का 6 माह के लिए अस्थाई पंजीयन रद्द करेगा. अगर इस अवधि में गाड़ी मालिक पुनः रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 5 साल के लिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा.

लखनऊ: यूपी में 15 साल पुरानी हो चुकी दो व चार पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने की तैयारी है. परिवहन विभाग पहले इन गाड़ियों को 6 माह के लिए स्थाई पंजीयन रद्द करेगा. इस अवधि में अगर गाड़ी मालिक पुनः रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 5 साल के लिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. अन्यथा छह माह बाद स्थाई तौर पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और ऐसे वाहनों का उपयोग प्रतिबंधित हो जाएगा.
लेकिन गाड़ी मालिकों में इस बात को लेकर जागरूकता कम दिखाई दे रही है. बार-बार नोटिस देने के बावजूद गाड़ी मालिक पुनः रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं कि वह लखनऊ में ही ऐसे वाहनों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है. इनमें 50 फ़ीसदी वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं. ऐसे वाहन शहर में प्रदूषण का प्रमुख कारण है. ऐसे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है. पहले चरण में पूर्व में दिए गए नोटिस के आधार पर 1500 वाहनों का रजिस्ट्रेशन स्थाई तौर पर रद्द किया गया है.
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बिना रजिस्ट्रेशन अगर आप पकड़े जाते हैं तो 10 हजार जुर्माना भी लगाया जाएगा. एआरटीओ प्रशासन अंकिता शुक्ला का कहना है कि 15 वर्ष पूरे कर चुके वाहनों के पुनः रजिस्ट्रेशन कराना मालिकों के लिए अनिवार्य होगा. अगर ऐसा नहीं कराया जाता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी. वर्ष 2004 के पहले खरीदे गए ऐसे वाहनों की सूची तैयार की जा रही है जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा.
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