कोहरे में बस हादसे रोकने के लिए यूपी परिवहन विभाग ने जारी की गाइडलाइन, जानें

Smart News Team, Last updated: Mon, 4th Jan 2021, 7:33 AM IST
  • कोहरे में बस हादसों से बचने के लिए यूपी परिवहन विभाग ने गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के तहत सड़कों को तीन हिस्सों में बांट दिया गया है. इसी के तहत बस ड्राइवर बस को चला सकेंगे. इससे यात्री कोहरे में सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे.
फाइल फोटो

लखनऊ. सर्द बढ़ने के साथ ही घना कोहरा छाने लगा है. कोहरे में लगातार हो बढ़ रहे बस हादसों को देखते हुए यूपी परिवहन विभाग ने हादसों से बचने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. एमडी ने इस नई गाइडलाइन को तुरंत लागू करने के निर्देश सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को दिए है. नई गाइडलाइन के तहत सड़कों को तीन हिस्सों में बांट दिया गया है. इसी के तहत बस ड्राइवर बस को चला सकेंगे. इससे यात्री कोहरे में सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे.

यूपी परिवहन विभाग की तरफ से हर डिपो बस के ड्राइवरों को महीने में दो बार 50-50 की संख्या में ट्रेनिंग देंगे. इस ट्रेनिंग में बस ड्राइवरों को 12 बिंदुओं पर अलर्ट किया जाएगा. साथ ही ड्राइवर और कंडक्टर के स्वास्थ्य की जांच के लिए महीने में दो बार कैंप लगाए जाएंगे. इसमें आंखों की जांच के साथ ही हर्ट और बल्डप्रेशर की जांच की जाएगी.

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बस हादसे से बचने के लिए यूपी परिवहन विभाग की तरफ से जारी गाइडलाइंस

1. जिस रोड पर कोहरे होंगे, उनपर कम बसों को परिचालन होगा.

2. रात की बसों को चलाने वाले ड्राइवर अनुभवी होने चाहिए.

3. बस की रफ्तार 40 किमी. से ज्यादा न हो.

4. ड्यूटी से पहले बस ड्राइवर और कंडक्टर को आठ घंटे का आराम जरूरी है.

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यूपी परिवहन विभाग की तरफ से जारी गाइडलाइन के तहत ड्राइवरों को एक्सप्रेस वे-पर अचानक बस का ठहराव करने से बचना चाहिए. सड़क पर बस चलाने के दौरान एक दूसरे वाहन से दूरी बनाए रखें. लेन बदलने के दौरान ड्राइवरों को इंडीकेटर का इस्तेमाल करना चाहिए. साथ ही हाईवे-पर बाएं तरफ ड्राइविंग न करें, डिवाइडर के साथ दाएं चलें. बिना डिवाइडर वाली सड़क- पर बस ओवरटोक प्रतिबंधित है.

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