यूपी सरकार का आदेश, निकायों और जल निगम में हड़ताल पर 6 महीने तक बैन
- उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी करते हुए अगले छह महोनों तक निकाय व जल निगम में हड़ताल पर रोक लगा दी है. यूपी अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉ रजनीश दुबे ने इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी किये हैं. नगर निकायों से संबंधित सभी संगठनो या संस्थाओं पर हड़ताल पर प्रतिबंध रहेगा.
लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले छह महीनों तक प्रदेश के नगर निगम, पालिका परिषद, नगर पंचायत, जल संस्थान और जल निगम के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया है. उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बुधवार को शासनादेश जारी किया है. शासनादेश में सरकार ने उत्तर प्रदेश अधिनियम में दी गई शक्तियों के आधार पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागाया है. 9 सितंबर को जल निगम के कर्मचारी रैली निकल कर आंदोलन की घोषणा करने वाले हैं.
उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकायों से संबंधित सभी संगठनो और संस्थाओं की हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया है. अब कर्चारी संगठन अगले छह महीनों तक हड़ताल नहीं कर पाएंगे. उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉ रजनीश ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये हैं. इस आदेश के बाद कोई भी कर्मचारी संगठन प्रदेश में हड़ताल नहीं कर पायेगा.
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सरकार ने उत्तर प्रदेश्ह अधिनियम में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया है. प्रदेश में काई कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते हैं. उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में ही विधानसभा चुनाव होने हैं जिसके बाद इस आदेश के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं.
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