UP सरकार का DL पर बड़ा फैसला, 50 CC की अपनी गाड़ी नहीं तो बिना गियर वाला ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं
- उत्तर प्रदेश में अब 16 से 18 साल के लोगों के तेज स्पीड में गाड़ी दौड़ाने पर ब्रेक लगाने की तैयारी कर ली गई है. बिना गियर वाले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव किए गए हैं. अब इस उम्र के बच्चों में उन्हीं को लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस मिलेंगे जिनके पास 50 सीसी क्षमता के खुद के वाहन होंगे.

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है जिसका मकसद कम उम्र के बच्चों की सुपर बाइक्स चलाना और ऐसे एक्सीडेंट रोकना है. उत्तर प्रदेश में अब 16 से 18 साल के वही लोग बिना गियर के लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे जिनके पास अपनी 50 सीसी इंजन क्षमता वाली गाड़ियां होंगी. जो लोग स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे उनका टेस्ट 50 सीसी वाहन से लिया जाएगा जो उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम रजिस्टर्ड हो. परिवहन आयुक्त ने सभी आरटीओ को निर्देश जारी कर दिया है कि बिना गियर वाले डीएल आवेदन का ड्राइविंग टेस्ट 50 सीसी इंजन वाले वाहनों पर ही लिया जाएगा. मजे की बात ये है कि अब कोई बाइक या स्कूटी 50 सीसी से कम की आती ही नहीं है तो इस तरह कम उम्र के नाबालिग बच्चे लाइसेंस ही नहीं ले पाएंगे.
ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर जारी इस आदेश के बाद अब 16 से 18 साल की उम्र के वही बच्चे डीएल के लिए अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास अपने या परिवार के सदस्य के नाम पर 50 सीसी क्षमता वाले टू-व्हीलर हैं. आपके पास 50 सीसी इंजन क्षमता वाले दो पहिया ना हों तो आवेदन से बचें क्योंकि गाड़ी नहीं होने पर एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाएगा. आवेदन रद्द होने पर लर्निंग लाइसेंस फीस 200 रुपए या स्थाई डीएल की 400 रुपए फीस भी डूब जाएगी.
अब तक लोग बिना गियर कैटेगरी में 125 सीसी क्षमता के डीएल बनवा रहे थे. नियम यह था कि 50 सीसी से लेकर 125 सीसी तक के वाहनों के लिए डीएल बनाए जाएंगे. वहीं जब 50 सीसी के वाहन आने बंद हो गए तो बिना गियर में 125 सीसी की क्षमता के डीएल बनाए जाने लगे. यह नियमों के अनुसार गलत था. वहीं जिन लोगों ने आदेश से पहले ही 50 सीसी क्षमता वाले बिना गियर डीएल के लिए आवेदन कर दिया है उनके बारे में विचार किया जाएगा. इसी के साथ नए आदेश के मुताबिक 4 सितंबर के बाद आवेदन करने वाले को 50 सीसी वाले वाहन के साथ ही टेस्ट देना होगा.
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बता दें कि हिन्दुस्तान में खबर प्रकाशित हुई थी जिसमें बताया गया था कि 50 सीसी के ड्राइविंग लाइसेंस लेकर लोग 125 सीसी के वाहनों से फर्राटा भर रहे हैं. इसके बाद जांच हुई तो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चर ने जानकारी दी कि 50 सीसी की क्षमता के वाहनों का प्रोडक्शन अब बंद कर दिया गया है. प्रोडक्शन बंद होने के बाद नए वाहन मार्केट में नहीं आ रहे हैं. ऐसे में जिनके पास पुराने वाहन हैं वही बिना गियर लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. अपर परिवहन आयुक्त देवेंद्र त्रिपाठी ने यूपी के आरटीओ को निर्देश भेज कर कहा है कि बिना गियर डीएल आवेदन करने वालों का टेस्ट उनके ही 50 सीसी इंजन वाली गाड़ियों से लिया जाए.
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