UP: योगी सरकार की शादी गाइडलाइन में 100 लोगों में बैंड, DJ वालों की गिनती नहीं

Smart News Team, Last updated: Thu, 26th Nov 2020, 3:49 PM IST
  • यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए दो दिन पहले जारी शादी-ब्याह गाइडलाइंस को लेकर यूपी पुलिस को सख्त हिदायत दी है कि नियम-कानून की आड़ में शादी-विवाह में लोगों को परेशान ना करें बल्कि लोगों को जागरूक करें.
शादी समारोह में 100 लोगोेेें को शामिल होने के निर्देश जारी किये हैं.

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए दो दिन पहले जारी गाइडलाइन को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस को स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया है कि शादी-ब्याह में लोगों को कोरोना गाइडलाइंस के नाम पर नाहक परेशान ना किया जाए. मुख्यमंत्री ने पुलिस को चेताया है कि लोगों को बेवजह शादी के आयोजन में परेशान करने पर दोषी पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी. 

यूपी सरकार ने दो दिन पहले शादी-ब्याह समेत सभी तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी करते हुए बंद हॉल में क्षमता का 50 परसेंट लेकिन अधिकतम 100 और खुले मैदान में एरिया की क्षमता के 40 प्रतिशत लोगों के जुटने की इजाजत दी थी. इससे शादी-ब्याह करने वालों को दिक्कत हो रही थी और कन्फ्यूजन था. 

यूपी कोरोना गाइडलाइंस: शादी हो या समारोह, एक टाइम 100 से ज्यादा लोग जुटे तो FIR

सरकार की तरफ से जारी आदेश में साफ किया गया है कि शादी-ब्याह के लिए निर्धारित 100 लोगों में बैंड, बाजा, डीजे या इस तरह के काम में लगे लोग नहीं गिने जाएंगे. 100 लोग शादी ब्याह में गेस्ट और परिवार के लोग होंगे. यूपी सरकार ने इस रूल में भी थोड़ी रियायत दी है और कहा है कि अगर लोग 200 गेस्ट शादी में बुलाना चाहते हैं तो दो शिफ्ट में 100-100 करके बुलाएं. किसी भी एक समय पर आयोजन स्थल पर 100 से ज्यादा लोग नहीं हों. 

CM योगी की UP पुलिस को हिदायत, गाइडलाइन के नाम पर शादी में तंग करने पर कार्रवाई

यूपी सरकार के ताजा दिशा निर्देश से बैंड-बाजा, डीजे, वीडियो और फोटो वालों को छूट मिल गई है. पूरे देश में इस समय शादी-ब्याह का सीजन चल रहा है. यूपी सरकार ने ये भी साफ किया है कि शादी के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है. सीएम योगी ने कहा है कि समारोह की केवल सूचना देनी होगी और कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करना होगा. 

200 गेस्ट का कर लिया इंतजाम तो 100 लिमिट से ना हों परेशान, ऐसे बुलाएं मेहमान

आज का अखबार नहीं पढ़ पाए हैं।हिन्दुस्तान का ePaper पढ़ें |

अन्य खबरें