दिवाली पर पटाखों की बिक्री को लेकर UP सरकार ने जारी किया निर्देश, इन शहरों में नहीं होगी बिक्री
- उत्तर प्रदेश सरकार ने पटाखों की बिक्री और उपयोग को लेकर निर्देश जारी कर दिया है. जिसके अनुसार खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दीवाली पर पटाखों की बिक्री को लेकर निर्देश जारी किया गया है. जिसके अनुसार राज्य के कई जिलों में पटाखों की बिक्री और उनके उपयोग पर रोक लगा दी गई है. पटाखों की बिक्री और उपयोग उन जिलों में लगाई गई है. जहां की वायु गुणवत्ता खराब या उच्च श्रेणी के अंतर्गत आती है. इसके साथ ही वहां पर कोविड को मद्देनजर रखते हुए सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उनके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
पटाखों की बिक्री और उपयोग को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग द्वारा निर्देश जारी किया गया है. गृह विभाग ने निर्देश जारी किया है कि उन शहरों में पटाखों के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाए जहां पर हवा की गुणवत्ता मध्यम या उससे कम है. वहां पर केवल दो तक ही हरित पटाखे या ग्रीन पटाखें जलाए जा सकेंगे. इसके साथ क्रिसमस और नए साल को लेकर गई पटाखों के लिए गाइडलाइंस जारी किया गया है. जिसके तहत 11:55 से लेकर 12:30 तक ही पटाखों का उपयोग किया जाएगा. पटाखों का उपयोग भी वहां किया जाएगा जहां पर हवा की गुणवत्ता मध्यम या उससे कम होगी.
UP Home Department issues instructions regarding the sale of firecrackers
— ANI UP (@ANINewsUP) October 29, 2021
There will be a total ban on the sale/use of all kinds of fire crackers during COVID in the NCR & all cities where air quality falls under 'poor' or higher category: State Govt
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इसके साथ ही गृह विभाग ने 25 जिलों में पटाखों की बिक्री की अनुमति दी है. जिसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, सोनभद्र, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा समेत 25 शहर है. जहां पर गृह विभाग की तरफ से माध्यम श्रेणी में वायु की गुणवत्ता पाई गई है. जिसके चलते यहां पर सिर्फ ग्रीन पटाखें की बिकेंगे.
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