HC के फैसले पर योगी सरकार का एक्शन, सुन्नी वक्फ बोर्ड चेयरमैन को पद से हटाया

Smart News Team, Last updated: Tue, 26th Jan 2021, 9:17 AM IST
  • इलाहबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार के उ.प्र.सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के कार्यकाल को बढ़ाने को गैरकानूनी बता आदर्श जारी किया है. जल्द बोर्ड की चुनाव करा नर निर्वाचित चेयरमैन को नियुक्र्त किया जाय. जिसके बाद योगी सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को उनके पद से हटा दिया.
योगी सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड चेयरमैन को पद से हटाया

लखनऊ. यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश के सुन्नी सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को अपने पद से हटा दिया है. जिसके स्थान पर अब अल्पसंख्यक कल्याण के प्रमुख सचिव बी.एल.मीणा को नियुक्त किया है. वहीं अब तक इस पद पर अभी तक जुफर फारुकी बने हुए थे. आपको बता दे कि प्रदेश सरकार ने उ.प्र. सेण्ट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन व बोर्ड के सदस्यों के कार्यकाल को 20 सितम्बर 2020 से 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया था. जिसपर इलाहबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले को गैरकानूनी करार देते हुए उनके पदों से हटाने का आदेश दिया था.

इलाहबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के फैसले को गैरकानूनी बताते हुए आदेश दिया है कि सरकार 28 फरवरी तक बोर्ड के चुनाव करा ले. जिसके बाद नर निर्वाचित चेयरमैन को सभी कार्यभार सौप दिए जाए. इसी के साथ अदालत ने यह भी कहा है कि कार्यकाल खत्म होने के बाद से अब तक जितने भी बोर्ड ने फैसले लिए है वह सभी मान्य रहेंगे. आपको बता दे जुफर फारुकी अयोध्या मामले में काफी चर्चा में रहे थे. 

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दरअसल जुफर फारुकी का उ.प्र.सुन्नी वक्फ बोर्ड में कार्यकाल 31 मार्च 2020 को खत्म हो गया था. जिसके बाद योगी सरकार ने कोरोना महामारी के चलते इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था. व्ही उसके एक बाद फिर प्रदेश सरकार ने जुफर फारुकी का कार्यकाल  30 सितम्बर 2020 से छह महीने तक बढ़ा दिया था. 

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जिसे अदलात ने गैर कानूनी माना था साथ ही कहा कि जब कोरोना काल कई अन्य संस्थाओं के चुनाव कराए गए तो फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड का चुनाव क्यों नहीं करवाया गया. साथ ही यह आदेश भी दे दिया कि जल्द ही सुन्नी वक्फ बोर्ड की चुनाव करा कर नए चेयरमैन नियुक्त किया जाय.

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