शराब के शौकीन जरा ध्यान दें: अब घर में रख सकते हैं दारू की सिर्फ इतनी बोतल, पकड़े गए तो...

Nawab Ali, Last updated: Sat, 25th Sep 2021, 7:59 PM IST
  • उत्तर प्रदेश में घर में चार बोतल से ज्यादा शराब रखने पर आबकारी विभाग कार्रवाई करेगा. आबकारी विभाग के नए नियम के मुताबिक चार बोतल से ज्यादा शराब रखने पर जुर्माना भरना पड़ेगा इसके आलावा घरों में बार बनाने के लिए अब विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है.
अब घर में रखें बस चार बोतल शराब वरना….

लखनऊ. शराब के शौकीन जो लोग अपने घरों में बार बनाना चाहते हैं उन्हें अब आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा. अब घर में कोई भी चार बोतल से ज्यादा शराब नहीं रख पाएगा अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ आबकारी विभाग एक्ट के हिसाब से कार्रवाई करेगा. बार का लाइसेंस लेने के बाद भी घर में 15 ब्रांड की 72 बोतलों से ज्यादा नहीं रख पाएंगे. बिना लाइसेंस के घर में दो भारतीय और दो विदेशी ब्रांड की बोतल चार बोतल ही रख पाएंगे.

उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग ने घरों में शराब रखने के लिए नए कानून बनाए हैं. नए नियम के मुताबिक घर में बार बनाने के लाइसेंस के लिए 12 हजार फीस और 51 हजार रूपये सिक्योरिटी के रूप में देने होंगे मगर इस लाइसेंस की अवधि सिर्फ एक साल के लिए होगी. इस कानून के तहत घर में चार बोतल शराब से ज्यादा रखने पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी. उत्तर प्रदेश में घर में बार बनाने वालों के लिए विभाग ने बार का लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है जिसमें अधिकतम 15 ब्रांड की 72 बोतल ही रख पाएंगे. अगर बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति घर में बार बनाता है तो उसके खिलाफ विभाग द्वारा जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. 

हाथी, जंगली जानवरों को दुर्घटना से बचाने को रेलवे बदलेगा कई ट्रेनों का समय

नए आबकारी नियम के मुताबिक अगर आप शराब की दूकान में ज्यादा मात्र में शराब खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आपसे होम लाइसेंस की जानकारी मांग सकता है. इस लिए अगर आप यूपी में घर के अंदर बार खोलने का विचार कर रहे हैं तो उसके लिए पहले आबकारी विभाग में लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं.

आज का अखबार नहीं पढ़ पाए हैं।हिन्दुस्तान का ePaper पढ़ें |

अन्य खबरें