योगी सरकार का आदेश, इन दो महीनों में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा वेतनवृद्धि का लाभ

Nawab Ali, Last updated: Thu, 16th Sep 2021, 12:22 AM IST
  • उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आदेश जारी किया है कि प्रदेश में 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद कोई वेतन वृद्धि देय नहीं होगी. इस संबंध में वित्त विभाग की अपर मुख्य सचिव एस. राधा चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी किये हैं.
यूपी में 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की वेतनवृद्धि देय नहीं होगी. (फाइल फोटो)

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आदेश जारी किया है कि प्रदेश में 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद कोई वेतन वृद्धि देय नहीं होगी. सरकार ने आदेश में कहा है कि सेवानिवृत्त होने के बाद पड़ने वाली एक जुलाई और एक जनवरी की तिथि को कोई भी वेतनवृद्धि देय नहीं होगी. इस मामले पर सरकार का कहना है कि अगर किसी कर्मचारी को उसकी सेवा में रहते हुए पिछली वेतनवृद्धि की तिथि एक जुलाई और एक जनवरी रही हो तब भी उन्हें वेतनवृद्धि का फायदा नहीं मिलेगा. इस संबंध में वित्त विभाग की अपर मुख्य सचिव एस. राधा चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी किये हैं.

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने साफ कर दिया है कि 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद कोई वेतन वृद्धि देय नहीं होगी. इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश वित्त विभाग की अपर मुख्य सचिव एस. राधा चौहान ने आदेश जारी करते हुए सभी विभागों के लंबित प्रत्यावेदनों के निस्तारण कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं. सरकार ने इन आदेशों के साथ भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एक जुलाई 2021 की प्रति भी भेजी है. वित्त विभाग की सचिव ने राज्य के सभी मुख्य सचिवों के आदेश की कॉपी भेज दी है.

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देश के कई राज्यों में कर्मचारियों ने पिछली वेतनवृद्धि को आधार बनाकर सेवानीवृत्ति की सेवानिवृत्ति की तिथि 30 जून या 31 दिसंबर के बाद वेतनवृद्धि का लाभ दिए जाने के संबंध में प्रत्यावेदन और कोर्ट केस कर रखे हैं. इस आदेश के बाद सरकार ने साफ़ कर दिया है कि कर्मचारियों को वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दिया जायेगा.

 

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