यूपी कोरोना गाइडलाइंस शादी हो या समारोह, एक टाइम 100 से ज्यादा लोग जुटे तो FIR
- यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना रोकथाम के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर शादी ब्याह, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समेत तमाम आयोजन और समारोह में शामिल लोगों की संख्या 200 से घटाकर 100 कर दी है. बंद हॉल की क्षमता का 50 परसेंट और किसी भी समय 100 से ज्यादा लोगों के जुटने की इजाजत नहीं होगी.
लखनऊ. देश भर में कोरोना की दूसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश में भी बढ़ रहे मामलों को देखत हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी कोरोना गाइडलाइंस में बदलाव करते हुए कंटेनमेंट जोन के बाहर आयोजित हो रहे शादी ब्याह समेत किसी भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह में किसी भी एक समय पर शामिल लोगों की संख्या की इजाजत 200 से घटाकर 100 कर दी है. कंटेनमेंट जोन में इस तरह के आयोजन पर पहले की तरह पूरी तरह से रोक जारी है.
मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने कोरोना पर नया आदेश जारी कर दिया है जिसमें उत्तर प्रदेश में शादी समेत किसी भी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या अधिकतम 100 कर दी गई है. आदेश के अनुसार 100 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं तो कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के लिए महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी और कानूनी कार्रवाई होगी.
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यूपी सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार आयोजन अगर बंद हॉल में है तो आयोजन स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत लोग शामिल हो सकते हैं लेकिन किसी भी सूरत में किसी भी एक समय इस वेन्यू पर लोगों की संख्या 100 से ऊपर नहीं होनी चाहिए. वहीं खुले मैदान में एरिया की क्षमता से 40 प्रतिशत तक लोग शामिल हो सकते हैं और खुले मैदान में किसी भी एक समय अधिकतम एलाउड लोगों की संख्या स्पष्ट नहीं की गई है.
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मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने 23 नवंबर के आदेश से इस तरह के आयोजनों के संबंध में जारी पहले के दो आदेश को शिथिल करते हुए नए दिशा निर्देश का सख्ती से पालन कराने का कहा है. आयोजन चाहे बंद हॉल में हो या खुले मैदान में, दोनों ही स्थितियों में आयोजन स्थल पर सबका मास्क पहनना अनिवार्य होगा, हैंड सैनिटाइजर और हैंड वाश की सुविधा होगी और उपस्थित लोग सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन करेंगे.
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यूपी सरकार के मुख्य सचिव का ताजा कोरोना गाइडलाइंस नीचे पढ़ सकते हैं
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