नगर विकास विभाग में रुकेंगी मनमानी भर्तियां, नियमावली के आधार पर होगी भर्ती

Anurag Gupta1, Last updated: Fri, 10th Dec 2021, 10:35 AM IST
  • नगर विकास विभाग में नहीं होगी मनमानी भर्तियां. विभाग ने अकेंद्रित सेवा के 17 श्रेणी के कुल 97 पदनामों का निर्धारण किया है. कैबिनेट से मंजूरी के बाद नियमावली के आधार पर ही भर्तियां होंगी.
नगर विकास विभाग (फाइल फोटो)

लखनऊ. निकायों में मनमाने तरीके से पदों पर होने वाली भर्तियां अब नहीं हो पाएंगी. नगर विकास विभाग ने अकेंद्रित सेवा के 17 श्रेणी के कुल 97 पदनामों का निर्धारण किया है. इन्हीं पदों पर नई भर्तियां और पदोन्नतियां होंगी. नगर विकास विभाग के विशेष सचिव अन्नावि दिनेश कुमार ने प्रस्तावित उत्तर प्रदेश पालिका सेवा नियमावली का प्रारूप जारी करते हुए इस पर 18 दिसंबर तक आपत्तियां व सुझाव मांगे गए हैं.

बता दें निकायों में अकेंद्रीयत सेवा के कर्मियों को लिए अभी तक कोई सेवा नियमावली नहीं है. पहली बार यह बनाई जा रही है. कैबिनेट से मंजूरी के बाद नियमावली के आधार पर ही भर्तियां होंगी.

पीएसी प्रोन्नति परीक्षा में दिखानी होगी कोरोना के दोनों डोज लगने की रिपोर्ट

भर्ती के लिए बनाई गई 17 श्रेणी:

राजस्व सेवा संवर्ग में चार, स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में छह, अभियंत्रण सेवा 14, विद्युत यांत्रिक सेवा 22, जलकल सेवा तीन, उद्यान सेवा दो व लेका सेवा में दो पदनाम तय किये गए हैं.

आशुलिपिक सेवा में तीन, चतुर्थ संवर्ग में 10, डाटा प्रोसेसिंग सेवा के तीन, विधि सेवा के पांच, सामान्य प्रशासन के चार, शिक्षा सेवा के नौ, पशु कल्याण सेवा के पांच, संपत्ति सेवा के तीन, संख्यिकी सेवा में दो पदनामों का निर्धारण किया गया है.

पहली बार बन रही नियमावली:

समूह ग के पदों पर भर्तियां अधिनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा. अभी तक स्थानीय स्तर पर होती हैं. समूह घ व चालकों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए राज्य सरकार के कार्मिकों की नियमावली लागू होगी. अकेंद्रीयत सेवा के कार्मिकों को 50 साल की आयु प्राप्त कर लेने पर किसी भी समय नोटिस देकर रिटायर किया जा सकेगा.

अभी तक ऐसी कोई नियमावली नहीं थी ये नियमावली पहली बार बनाई जा रही है. कैबिनेट मंजूरी का इंतजार है उसके बाद नियमावली के आधार पर भर्तियां होंगी.

आज का अखबार नहीं पढ़ पाए हैं।हिन्दुस्तान का ePaper पढ़ें |

अन्य खबरें