गैंगरेप केस : UP के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति समेत 3 को उम्रकैद की सजा

Smart News Team, Last updated: Fri, 12th Nov 2021, 6:30 PM IST
  • चित्रकूट में महिला और नाबालिग बेटी से गैंगरेप के मामले में यूपी की समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति समेत आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को उम्रकैद की सजा मिली है. लखनऊ की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उनपर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
गैंगरेप के दोषी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति (फाइल फोटो)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को चित्रकूट के चर्चित गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. लखनऊ की स्पेशल कोर्ट ने उनपर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने बुधवार को गायत्री समेत 3 आरोपियों को गैंगरेप का दोषी माना था. साथ ही 4 लोगों को सबूतों के अभाव में इस केस से बरी कर दिया गया था. अदालत में शुक्रवार को अपना सजा पर अपना फैसला सुनाया.

गायत्री प्रसाद प्रजापति पूर्ववर्ती अखिलेश यादव की सपा सरकार में खनन मंत्री रह चुके हैं. फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गायत्री प्रजापति के खिलाफ गैंगरेप की एफआईआर दर्ज की गई थी. 15 मार्च 2017 को उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उनपर महिला और उसकी नाबालिग बेटी से गैंगरेप का आरोप था.

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चित्रकूट की रहने वाली एक महिला ने लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में शिकायत की थी. उसने आरोप लगाया था कि गायत्री प्रजापति समेत अन्य आरोपियों ने खनन से जुड़ा काम दिलाने के बहाने उसे अलग-अलग जगहों पर बुलाया और वहां गैंगरेप किया. आरोपियों ने उसकी नाबालिग बेटी से भी गंदी हरकत की थी.

एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को गैंगरेप मामले के तीनों दोषी गायत्री प्रजापति, आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही उनपर 2-2 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया.

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