योगी सरकार की नई MSME नीति, यूपी में 900 दिन बिना एनओसी के चल सकेंगे उद्योग

Smart News Team, Last updated: Tue, 18th Aug 2020, 8:57 PM IST
  • यूपी की सरकार ने लघु उद्योगों के लिए नया एक्ट पास कर दिया है. एमएसएमई के तहत 72 घंटे के अंदर उद्योग लगाया जा सकेगा.
योगी सरकार ने एमएसएमई के लिए नई नीति पास की.

उत्तर प्रदेश सरकार ने नया एमएसएमई एक्ट कैबिनेट से पास कर दिया है. इस एक्ट में 72 घंटे के अंदर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग लगाने की अनुमति मिलेगी. वहीं 900 दिनों तक बगैर किसी एनओसी के उद्योग को चलाया जा सकता है. सरकार इसी के बीच निवेश मित्र पोर्टल से एनओसी की प्रक्रिया को भी पूरा करेगी.

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को राहत देते हुए इस फैसले को जारी किया है. इस पर काफी समय से विचार किया जा रहा था. 

मंगलवार को योगी सरकार के कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है. इस एक्ट में 900 दिनों तक उद्योग किसी भी सरकारी विभाग से अनुमति लिए बिना चलाया जा सकता है. 

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कोरोना काल में लघु उद्योगों में अर्थव्यवस्था को संभाले रखने के लिए सरकार का यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में निर्याचत को भी तेजी से बढ़ाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं. 

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