UP में शराब घर में रखने पर लिमिट, जानें कितनी बोतल कर सकते हैं जमा
- उत्तर प्रदेश में पिछले साल आबकारी विभाग द्वारा नया नियम जारी किया गया था. जिसके तहत घर पर कोई भी व्यक्ति 750 एमएल की चार बोतल रख सकता है. अधिक शराब की बोतलें रखने पर थाने के चक्कर काटने पड़ सकते हैं.

लखनऊ. अगर आप शराब पीने के शौकीन हैं तो आपको उत्तर प्रदेश में लागू शराब से जुड़े नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी हैं. अन्यथा आप आपको पुलिस भी पकड़ सकती है. घर पर बिना लाइसेंस अधिक शराब की बोतलें रखने पर आपको थाने के चक्कर काटने पड़ सकते हैं. दरअसल, पिछले साल आबकारी विभाग द्वारा नया नियम जारी किया गया था. जिसके तहत घर पर शराब रखने की मात्रा तय की गई थी. तय मात्रा से अधिक ऐसे में अगर अधिक शराब होने पर आप अपराधी माने जाएंगे.
बता दें कि उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग के नियम के मुताबिक, घर पर कोई भी व्यक्ति 750 एमएल की चार बोतल रख सकता है. चार बोतल में से दो भारतीय ब्रांड और दो विदेशी ब्रांड शामिल रहेंगे. इससे अधिक शराब रखने पर बार के लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी. अधिकारियों के अनुसार, घर पर बार लाइसेंस लेने वालों के लिए अलग से अधिकतम मात्रा तय की गई है. जिसके तहत घर पर अधिकतम 72 बोतल ही रखी जा सकती है. यह 15 कैटिगरी की भी हो सकती है. इस नियम का मकसद घर पर अपना निजी बार चलाने वालों को कानूनी मान्यता दिलाना है.
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होम बार लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग में आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए जिला कलेक्टर की तरफ से अनुमति मिलेगी. आवेदन के साथ ही सिक्यॉरिटी डिपॉजिट के तौर पर 51 हजार रुपये जमा कराने होंगे. साथ ही सालाना 12 हजार रुपये की फीस भी चुकानी होती है. होम बार लाइसेंस के तहत आप घर पर 6 इम्पोर्टेड और भारतीय ब्रांड की 4 व्हिस्की, 2 रम बोतल, जिनमें 2 इम्पोर्टेड और 1 भारतीय ब्रांड शामिल होगी. वोडका की 2 इम्पोर्टेड और 1 भारतीय ब्रांड की बोतल, वाइन की 1-1 इम्पोर्टेड और भारतीय ब्रांड की बोतल, बीयर की 12 इम्पोर्टेड और 6 भारतीय ब्रांड की कैन रखने की अनुमति होगी. नोएडा आबकारी के मुताबिक, स्थानीय निवासी ही होम बार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए 5 साल की ITR देनी होगी. इसके अलावा एक व्यक्ति के पास एक ही लाइसेंस हो सकता है.
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