UP सड़क परिवहन निगम ने महिलाओं को शिशु देखभाल के लिए 2 साल की छुट्टी को दी मंजूरी

Uttam Kumar, Last updated: Sat, 29th Jan 2022, 7:45 AM IST
  • उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में कार्यरत महिला कर्मचारियों को प्रसूति और बाल्य देखभाल के लिए पहले मिलने वाली 180 दिन की छुट्टी को बढ़ाकर दो साल कर दिया गया है. अब महिला कर्मियों को बच्चे की देखभाल के लिए अधिकतम दो साल की छुट्टी मिलेगी.
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में कार्यरत महिला कर्मचारियों को प्रसूति और बाल्य देखभाल के लिए मिलेगा दो साल की छुट्टी. (प्रतीकात्मक फोटो)

लखनऊ: परिवहन निगम में तैनात महिला कर्मियों के लिए अच्छी खबर है. उनकी मातृत्व अवकाश की 13 साल पुरानी मांगों को मान लिया गया है. अब महिला कर्मियों को शिशु देखभाल के लिए 730 दिनों तक की छुट्टी को मंजूरी दे दी गई है. इसके साथ ही यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है. इस संबंध में परिवहन निगम के एमडी आरके सिंह ने सभी अफसरों को दिशा-निर्देश भेज दिया है.

इससे पहले उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम में कार्यरत महिला कर्मचारियों को अनुमन्य प्रसूति और बाल्य देखभाल के लिए 135 से 180 दिनों तक का अवकाश मिलता था. अब उसे बढ़ाकर अधिकतम दो साल कर दिया गया है.  महिला कर्मियों द्वारा मातृत्व अवकाश में बढ़ोतरी की मांग के प्रस्ताव को चार जनवरी 2022 को ही परिवहन निगम की बोर्ड बैठक में पास कर दिया गया था. 27 जनवरी 2022 को इसे लागू करते हुए संबंधित आदेश जारी कर दिए गए गए. 

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अभी उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम में कुल 18 हजार नियमित कर्मियों की संख्या है. जिसमें 3052 महिला कर्मियों है. नए आदेश के अनुसार कोई भी महिला कर्मी बच्चे की उम्र 18 साल पूरा होने के पहले तक कभी भी दो साल तक के लिए अवकाश ले सकेंगी. छुट्टी के दौरान सार्वजनिक अवकाश की छुट्टी भी शामिल रहेगा. इस सुविधा का लाभ बच्चे को गोद लेने वाले  महिला को भी मिलेगा. 

गौरतलब यह है कि 2008 में महिला कर्मियों ने को चाइल्ड केयर लीव बढ़ाए जाने की मांग उठाई थी. इसका साथ  परिवहन निगम श्रमिक समाज कल्याण संघ द्वारा मिल था. इन्होंने भी ने अपनी मांग पत्र में महिलाओं के हित की बात करते मातृत्व अवकाश में बढ़ोतरी की मांग रखी. जिसके बाद 2010 में इसे बढ़ाकर 135 दिन से 180 दिन किया गया था. 

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