यौन शोषण केस में स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ गवाही में पीड़िता आरोप से पलटी
- पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाने वाली पीड़ित लड़की लखनऊ कोर्ट में जज के सामने अपने सभी आरोपों से मुकर गई.

लखनऊ. पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता चिन्मयानंद पर यौन संबंध बनाने के लिए बंधक बनाने का आरोप लगाने वाली पीड़ित लड़की लखनऊ अदालत में अपने आरोपों से मुकर गई. लिहाजा अभियोजन पक्ष ने पीड़िता को पक्षद्रोही घोषित करते हुए उसके खिलाफ मुकदमे की अर्जी दी है.
गौरतलब है कि एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने अभियोजन की इस अर्जी को दर्ज करने का आदेश दिया. इसके साथ ही इसकी एक कॉपी को पीड़िता और अभियुक्त को देने का भी आदेश दिया जिससे वे अभियोजन की इस अर्जी पर अपनी ओर से जवाब दाखिल कर सकें. कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को करेगा.
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सरकारी वकील अभय त्रिपाठी ने अपनी अर्जी में कहा है कि इस मामले की एफआईआर पांच सितंबर, 2019 को पीड़िता ने स्वंय नई दिल्ली के थाना लोधी कालोनी में दर्ज कराई थी. एफआईआर को उसके पिता की ओर से शाहजहांपुर में दर्ज कराई गई पहली एफआईआर के साथ संबंद्ध कर दिया गया.
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मालूम हो कि साल 2019 के सितंबर में पुलिस ने यौन शोषण के आरोप में स्वामी चिन्मयानंद को मुमुक्षु आश्रम से गिरफ्तार किया था. एसआईटी की टीम ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर चिन्मयानंद को गिरफ्तार किया था. हालांकि, फरवरी 2020 में चिन्मयानंद को जमानत मिल गई.
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