योगी सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों ने नहीं दिया यह कागज तो गिरेगी गाज

Prachi Tandon, Last updated: Sun, 17th Oct 2021, 6:00 AM IST
  • उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. योगी सरकार ने एक घोषणा पत्र जमा करने के लिए कहा है. अगर सरकारी कर्मचारी यह घोषणा पत्र जमा नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है.
योगी आदित्यनाथ सरकार का नया फैसला इन सरकारी कर्मचारियों को परेशानी में डाल सकता है.(फाइल फोटो)

लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है. यूपी सरकार के नियमानुसार कर्मचारियों को एक घोषणा पत्र जमा करना होगा. घोषणा पत्र में कर्मचारियों को बताना होगा कि उन्होनें अपनी शादी के दौरान दहेज लिया था या नहीं. जिन सरकारी कर्मचारियों की शादी 31 अप्रैल 2004 के बाद हुई है उनके लिए यह घोषणा पत्र देना अनिवार्य है. अगर कोई सरकारी कर्मचारी घोषणा पत्र जमा नहीं कराता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी. सरकारी विभागों को 18 अक्टूबर तक घोषणा पत्र संकलित करके अपलोड करना है.

योगी सरकार के दहेज प्रथा को रोकने के लिए जारी किए गए इस आदेश के बाद से विभागों में उथल-पुथल मच गई है. सरकार को जमा किए जाने वाले अधिकतर घोषणा पत्रों में सरकारी कर्मचारियों ने दहेज के लिए ना ही किया है. महिला कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के निदेशक ने सभी विभागों के अध्यक्षों को निर्देश पत्र जारी करते हुए कहा कि यूपी सरकार की तरफ से सामाजिक बुराई दहेज प्रथा को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली, 1999 बनाई गई है. 

UP चुनाव में ड्यूटी पर लगे अफसरों का न हो किसी पार्टी से संबंध, देना होगा घोषणापत्र

नियमावली में 2004 के प्रथम संशोधन के बाद 5 नियमों में यह व्यवस्थित किया गया कि सरकारी कर्मचारी अपने विवाह का उल्लेख करतेहुए नियुक्ति अधिकारी को खुद के हस्ताक्षर किया एक घोषणा पत्र देंगे जिसमें लिखा होगा कि उन्होनें दहेज नहीं लिया. इसी नियमावली के अनुसार सरकार ने विभागों को सभी कर्मचारियों के घोषणा पत्र शासन के पास जमा कराने के लिए कहा है.

यूपी में 20 लाख युवाओं को फ्री लैपटॉप दे रही योगी सरकार, ऐसे करें आवेदन

सरकारी विभागों को 31 अप्रैल 2004 के बाद विवाह करने वाली सभी कर्मचारियों के घोषणा पत्र 18 अक्टूबर तक जमा करने के लिए कहा गया है. घोषणा पत्र dowryprohibition@gmail.com पर अनिवार्य रूप से जमा करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार के निर्देशों के अनुसार अगर कोई कर्मचारी दहेज लिया या नहीं घोषणा पत्र जमा नहीं करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी. 

आज का अखबार नहीं पढ़ पाए हैं।हिन्दुस्तान का ePaper पढ़ें |

अन्य खबरें