बेगुनाह को हिरासत में लिया तो पुलिस पर चलेगा डंडा, 25 हजार हर्जाना भी देगी यूपी सरकार
- उत्तर प्रदेश में अगर किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से हिरासत में लिया जाता है तो पीड़ित को 25 हजार रूपये मुआवजा दिया जायेगा साथ ही संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी. उच्च न्यायलय के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ने आदेश के कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं.
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में अगर किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से पुलिस हिरासत में लिया जाता है और यह साबित हो जाता है तो पीड़ित को 25 हजार रूपये मुआवजा के रूप में दिए जाएंगे. साथ ही संबंधित अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी. उत्तर प्रदेश शासन ने डीजीपी, सभी जोनल एडीजी, पुलिस कमिश्नर व आईजी-डीआईजी रेंज के अलावा सभी जिलाधिकारियों व पुलिस कप्तानों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा है. उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला उच्च न्यायलय के आदेश पर लिया है.
उत्तर प्रदेश में बेगुनाहों को परेशान करने वाले पुलिस अधिकारीयों की अब खैर नहीं. कई बार पुलिस बेगुनाह लोगों को हिरासत में लेने पर प्रताड़ित भी करती है लेकिन अब अगर किसी बेगुनाह को पुलिस अवैध तरीके से हिरासत में लेती है तो पीड़ित को यूपी सरकार 25 हजार रूपये मुआवजा राशि देगी. लेकिन यह मुआवजा राशि तब ही मिलेगी जब यह साबित हो जायेगा की अवैध तरीके से हिरासत में लिया गया है. साथ ही दोषी पाए जाने पर उक्त पुलिस अधिकारी पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी. गुरूवार को उत्तर प्रदेश शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.
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उत्तर शासन ने आदेश में कहा है कि सभी जिला मजिस्ट्रेटों तथा उसके अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेटों व विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को दंड प्रक्रिया संहिता में उन्हें दी गई शक्तियां, उनके क्षेत्राधिकार में शांति-व्यवस्था एवं लोक प्रशांति बनाए रखने के लिए है. इनका पालन हमेशा गुण-दोष के आधार पर न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाए, ताकि आम जन को संविधान से प्राप्त मौलिक अधिकार संरक्षित रहे.
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