योगी सरकार का बड़ा फैसला- रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी करने पर लगेगी रासुका, जानिए नए दिशा-निर्देश
- उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में इजाफा होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम-11 को महत्तपूर्ण दिशा-निर्देश दिए है. निर्देश में सीएम ने कहा है, कि रेमिडीसीवीर जैसी जीवनरक्षक दवाओं की कालाबाज़ारी करने वाले लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट अथवा रासुका के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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लखनऊ: कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 प्रबंधन हेतु गठित टीम-11 को महत्तपूर्ण दिशा-निर्देश दिए है. सीएम ने कहा, रेमिडीसीवीर जैसी जीवनरक्षक दवाओं की कालाबाज़ारी करना एक बड़ा अपराध है इसमें शामिल लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट अथवा रासुका के अंतर्गत कार्रवाई की जाए. सीएम योगी ने टीम-11 को कुल ग्यारह दिशा-निर्देश दिए है.
योगी सरकार के टीम-11 को दिए दिशा-निर्देश
- रेमिडीसीवीर जैसी जीवनरक्षक दवाओं की कालाबाज़ारी बड़ा अपराध है. इसमें शामिल लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट अथवा रासुका के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
- यूपी को आज रेमिडीसीवीर के 20,000 से 30,000 बॉयल प्राप्त हो जाएंगे. वहीं अगले तीन दिनों के भीतर रेमिडीसीवीर की नई खेप भी प्राप्त हो रही है. जिसका वितरण पारदर्शितापूर्ण ढंग से किया है.
- राज्य में ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाली सभी औद्योगिक इकाइयों को चिन्हित कर उनसे संपर्क करें. इनमें एमएसएमई इकाइयों की संख्या बहुतायत है. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर फिलहाल सभी औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादित कुल ऑक्सीजन का इस्तेमाल मेडिकल संबंधी कार्यों में ही किया जाए. मंत्री एमएसएमई और एसीएस एमएसएमई इस कार्य को तत्परता से पूरा करें.
- डीआरडीओ की मदद से अगले दो-तीन दिनों में 220 सिलिंडर की क्षमता वाला नया ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर दिया जाएगा. इसके साथ-साथ प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर हर सप्ताह तीन-तीन नए ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किए जाएंगे.
- वर्तमान समय में भारत सरकार से 750 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित हो गया है. आवश्यकतानुसार और मांग प्रेषित करें. इसमें देरी न हो. इसके वितरण में पारदर्शिता रखी जाए.
- सभी अस्पतालों और ऑक्सीजन प्लांट्स में 24×7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन की सुचारु आपूर्ति के संबंध में स्थापित कंट्रोल रूम 24×7 सक्रिय रहे.
- लखनऊ स्थित बलरामपुर हॉस्पिटल में 255 बेड्स की क्षमता वाला डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल क्रियाशील हो चुका है. इसे बढ़ाकर 700 बेड तक किया जाए. इसके अलावा केजीएमयू और आरएमएल हॉस्पिटल को पूरी क्षमता के साथ कोविड समर्पित अस्पताल के रूप में संचालित किया जाए. साथ ही लखनऊ स्थित एरा, हिन्द, डीएस मिश्रा, इंटीग्रल और मेयो मेडिकल कॉलेज को पूरी क्षमता के साथ कोविड हॉस्पिटल के रूप में क्रियाशील रखा जाए. चिकित्सा शिक्षा मंत्री इस व्यवस्था को तत्काल सुनिश्चित करें.
- वर्तमान स्थिति में न्यूनतम 100 बेड वाले सभी अस्पतालों में स्वयं का ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की दिशा में कार्यवाही की जाए. इस संबंध में विधायक निधि का सहयोग लिया जा सकता है.
- होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को न्यूनतम एक सप्ताह का मेडिकल किट उपलब्ध कराया जाए. मरीजों से हर दिन संवाद स्थापित किया जाए. 108 एम्बुलेंस की आधी संख्या केवल कोविड के लिए डेडिकेटेड किया जाए. ऑक्सीजन एवं आवश्यक दवाओं की उपलब्धता की जाए.
- मास्क न पहने वाले को पकड़कर 1,000 रुपये का जुर्माना तथा दूसरी बार बगैर मास्क पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाए.
- कंटेनमेंट जोन के प्राविधानों को सख्ती से लागू किया जाए. इसके साथ-साथ सभी जनपदों में क्वारन्टीन सेंटर को प्रभावी ढंग से क्रियाशील रखा जाए.
- निगरानी समितियां पूरी सक्रियता से कार्य करें। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 द्वारा निगरानी समितियों के सदस्यों से उनके कार्यों के संबंध में फीडबैक लिया जाए.
- प्रदेश में हर दिन सवा 02 लाख से अधिक कोविड टेस्ट हो रहे हैं. इसमें विस्तार करने की आवश्यकता है. अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों व लोगों के लिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशनों पर रैपिड एन्टीजन टेस्ट की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं.
- लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज जैसे अति प्रभावित जिलों के साथ-साथ सभी जिलों में कोविड मरीजों के लिए बेड्स की संख्या मौजूदा स्थिति से दोगुनी की जाए. किसी प्रकार की जरूरत हो तो तत्काल शासन को अवगत कराएं.
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