योगी सरकार ने UP में संपत्ति खरीदने के लिए निकाली नई नियमावली, जानें फुल डिटेल्स

Smart News Team, Last updated: Fri, 12th Mar 2021, 11:56 PM IST
  • योगी सरकार ने यूपी के सभी विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद के लिए एक नियमावली निकाली है. जिसमें संपंत्ति के आवंटन, निरस्तीकरण और उनकी फिर से बहाली को लेकर नियम निर्धारित किए गए है. वर्तमान समय में प्लॉट, मकान व फ्लैट के आवंटन, निरस्तीकरण व पुनर्बहाली के लिए कोई स्पष्ट नियमावली नहीं है.
यूपी में संपत्ति के आवंटन, निरस्तीकरण व पुनर्बहाली के लिए योगी सरकार ने निकाली नई नियमावली

लखनऊ. यूपी में अब प्लॉट, मकान व फ्लैट खरीदने के लिए एक नई नियमावली तैयार करायी गयी है. इस नियमावली के तहत संपत्ति के आवंटन, निरस्तीकरण और उनकी फिर से बहाली के लिए नियम निर्धारित किए गए है. नई नियमावली के अनुसार विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास से संपत्ति खरीदने वालों के आवंटन को अब तीन नोटिस भेजने के बाद ही निरस्त किया जाएगा. योगी सरकार ने राज्य के सभी विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद के लिए एक नियमावली तैयार करायी है.

वर्तमान समय में प्लॉट, मकान व फ्लैट के आवंटन, निरस्तीकरण एवं पुनर्बहाली के लिए कोई स्पष्ट नियमावली नहीं है. इस कारण विभिन्न विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद अपने हिसाब से नियम बनाकर आवंटन को निरस्त करते है. नई नियमावली के तहत संपत्ति के निरस्तीकरण के लिए आवंटी को तीनों नोटिस में से पहली नोटिस भुगतान करने के 30 दिन बाद भेजी जाएगी. जिसके बाद दूसरी नोटिस को 60 दिन बाद एवं तीसरी नोटिस 90 दिन के बाद भेजी जाएगी.

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जिन संपत्तियों का आवंटन विकास प्राधिकरण व आवास विकास निरस्त करेंगे उन्हें वह दो माह में दूसरे लोगों को बेच सकेंगे. इन संपत्तियों को लॉटरी या नीलामी के माध्यम से दो महीने के बाद नए लोगों को बेचा जा सकेगा. इसके अलावा जिस खरीददार की संपत्ति का आवंटन निरस्त होगा, वह एक महीने के अंदर ही इसकी पुनर्बहाली करा सकेगा. इसके लिए पंजीकरण राशि का 20% अलग से देना होगा. यह पुनर्बहाली डीएम सर्किल रेट या बाजार कीमत पर होगी.

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इस नई नियमावली के लिए 2019 में एक कमेटी बनायी गयी थी. यह कमेटी सचिव आवास व आवास आयुक्त अजय चौहान की अध्यक्षता में बनी. इस कमेटी ने अपना प्रस्ताव तैयार करके पूरी रिपोर्ट आवास विभाग को उपलब्ध करा दी है. जिसके बाद 22 मार्च को इसके लिए प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने सभी विकास प्राधिकरण के साथ शासन के अधिकारियों की बैठक बुलाई है.

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