यूपी में सांप काटने से हुई मौत पर योगी सरकार 7 दिनों में देगी इतने लाख का मुआवजा
लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के हित के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. सीएम योगी के इस फैसले की हर कोई तारीफ कर रहा है. सीएम योगी ने प्रदेश की जनता का ध्यान रखते हुए एक घोषणा की है कि अब किसी की सांप काटने से मौत हो जाती है तो सरकार उसे मुआवजा देगी. सरकार द्वारा मिलने वाला यह मुआवजा पीड़ित परिवार को दिया जाएगा.
इस पूरे मामले में अपर मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार सिंह ने शासनादेश जारी कर दिया है. जिसमें बताया गया है कि अगर प्रदेश में किसी की सांप काटने से मौत हो जाती है तो उसको सात दिन के अंदर चार लाख का मुआवजा दिया जाएगा. सरकार द्वारा जारी किए गए इस शासनादेश में कहा गया है कि सांप काटने को सरकार अब राज्य आपदा के रूप में घोषित कर रही है.
इसके साथ ही इस शासनादेश में कहा गया है कि सांप काटने से मृत्यु को प्रमाणित करने के लिए मृतक के विसरे की जांच फारेंसिक लैब भेजी जाती है. लेकिन मरने वाले विसरा जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा में मृतक के आश्रितों को सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती है. वहीं फारेंसिक स्टेट लीगल सेल के अनुसार सांप काटने के प्रकरणों में विसरा रिपोर्ट को प्रिजर्व करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि विसरा जांच रिपोर्ट से सांप काटने से मृत्यु प्रमाणित भी नहीं होता है.
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इसीलिए नई व्यवस्था के अनुसार मृतक का पंचनामा कराया जाए, पोस्टमार्टम कराया जाए, विसरा रिपोर्ट प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं होगी. सांप काटने से मृत्यु होने की दिशा में मृतक के आश्रितों को अधिकतम सात दिन के अंदर सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि दी जाएगी.
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