योगी सरकार का रजिस्टर्ड निर्माण मजदूरों को तोहफा, बेटी की शादी कराने पर मिलेंगे 75 हजार रुपए
- उत्तर प्रदेश के भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है जिसमें मजदूर अपनी बेटियों की शादी करा सकते हैं. इस सामूहिक विवाह आयोजन में शादी कराने पर तोहफे के रुप में सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाएगी.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार श्रम विभाग के मजदूरों के लिए अच्छी खबर लेकर आयी है. अब मजदूरों को सामूहिक विवाह में अपनी बेटी की शादी कराने पर 75 हजार रुपये मिलेंगे. 15 मार्च 2021 को होने वाले सामूहिक विवाह के लिए मजदूरों को पंजीकरण कराना होगा. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए बेटी को 55,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी, इसके अलावा अंतरजातीय विवाह करने पर मजदूर को 65,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. यह सुविधा दो बेटियों के विवाह तक दी जाएगी.
उप्र. भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित कन्या विवाह सहायता योजना में मजदूरों की बेटियों के विवाह के लिए सरकार ने खास कदम उठाये है. इस सुविधा का लाभ उन्हीं मजदूरों को मिलेगा, जिनका श्रमिक पंजीकरण कम से कम 100 दिन पुराना होगा. साथ ही इसमें पुत्री विवाह के लिए परिजनों को युवती की आयु 18 वर्ष और युवक की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने का कोई प्रमाण देना होगा.
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सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंर्तगत लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी आदि जिलो में कराया जाएगा. मजदूर अपने जिले के श्रम विभाग में जाकर पंजीकरण करा सकते है. उप श्रमायुक्त रवि श्रीवास्तव ने कहा है कि इस तरह के कदम उठाने से मजदूर पर पुत्री के विवाह का पड़ने वाले बोझ को कम किया जा सकता है. इससे पुत्रियों के विवाह में मजदूरों को कर्ज लेने की जरुर नहीं होगी.
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