अभ्यर्थियों को वरीयता लाभ के लिए लगाना होगा सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र

Smart News Team, Last updated: Fri, 25th Sep 2020, 8:31 PM IST
  • लखनऊ. 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा वरीयता का लाभ. हर चरण में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी पर मैसेज भेजने की होगी व्यवस्था. तैयार मानक के अनुरूप अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम में नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा.
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

लखनऊ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2018 का रिजल्ट जारी हो गया है जिनमें से 13 विषयों का रिजल्ट लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है. इन 13 में से 12 विषयों पर नियुक्ति का रास्ता साफ है. 12 विषयों में अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम के अनुसार ही नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा. वरीयता क्रम को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने शासन द्वारा तैयार मानक के अनुरूप अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम में आने पर पात्रता श्रेणी में नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने का निर्देश दे दिया है.

उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र भी वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकता है. प्रत्येक चरण में उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आइडी पर संदेश भेजने की व्यवस्था की गई है.

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि लोक सेवा आयोग से चयनित सूची के अनुसार दिव्यांग श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थापन में वरीयता दी जाएगी. इसी प्रकार वह चयनित विवाहित महिला जिनका बच्चा ऑटिस्टिक है अथवा 40 प्रतिशत दिव्यांगता है उनको वरीयता दी जायेगी. जिनके पति या पत्नी भारतीय सेना, वायु सेना, नौसेना अथवा केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों-जैसे सीआरपीएफ, आइटीबीपी या बीएसएफ में कार्यरत हैं उनको भी वरीयता दी जायेगी. इसके अलावा चयनित विधवा या विधुर जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है तथा एकल अभिभावक हैं तथा जिनके ऊपर बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी है उनको भी वरीयता दी जायेगी.

ऑनलाइन एप्स के चंगुल में फंसे युवा, अश्लील वीडियो से ब्लैकमेलिंग कर रहे बदमाश

इसके अतिरिक्त जिनके पति या पत्नी बेसिक, माध्यमिक- उच्च शिक्षा के अंतर्गत आने वाले राजकीय अथवा सहायता प्राप्त विद्यालयों, परिषदीय विद्यालयों, राज्य या केंद्रीय विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय एवं राजकीय या अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत हैं इनको भी पदस्थापन में वरीयता प्रदान की जाएगी.

परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को वरीयता का लाभ लेने के लिए सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र लगाना होगा. यदि अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र नहीं लगाता है तो उसकी वरीयता समाप्त कर दी जाएगी.

 

आज का अखबार नहीं पढ़ पाए हैं।हिन्दुस्तान का ePaper पढ़ें |

अन्य खबरें