लखनऊ: CM योगी ने बताए होम आइसोलेशन के जरूरी नियम, मानें नहीं तो अस्पताल ही ऑप्शन
- लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए होम आइसोलेशन के जरूरी नियम बताए हैं. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि इन नियमों को नहीं माना गया तो अस्पताल में भर्ती कर दिया जाएगा.

लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होम आइसोलेशन के जरूरी नियम बताए हैं. ये नियम बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में होम आइसोलेशन की सुविधा भी दी गई है. इसके कुछ नियम हैं कि व्यक्ति के पास सेपरेट रूम, सेपरेट टॉयलेट की सुविधा हो, साथ ही थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर भी उपलब्ध हो. उन्होंने इस पर चेतावनी भी दी है.
चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर यह सुविधाएं नहीं हैं तो उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा. लेकिन यह व्यवस्था केवल लक्षणरहित व्यक्तियों के लिए ही है. उन्होंने जानकारी दी है कि हम लोग वर्तमान समय में एक लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं. इसलिए इस समय नम्बर ऑफ केसेज भी बढ़ेंगे. हमारे पास 1 लाख 51 हजार से अधिक बेड, उत्तर प्रदेश में उपलब्ध हैं.
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सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर कहा कि देश की सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश होने के बावजूद हम लोग काफी हद तक उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण को रोकने में सफल हुए हैं. लेकिन सतर्कता और बचाव अत्यंत आवश्यक है.
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बता दें कि बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है. स्वास्थ्य कर्मी समय-समय पर उनके घर जाकर उनकी निगरानी भी कर रहे हैं. होम आइसोलेशन में रहने वाले सभी मरीजों को अपने घर में दवाओं और उपकरणों की एक किट बनाने के लिए भी कहा गया है.
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