चांदी कारोबारी से 43 लाख की लूट के मामले में जीएसटी निलंबित अधिकारी का मेरठ कोर्ट में आत्मसमर्पण

Somya Sri, Last updated: Sat, 18th Sep 2021, 8:47 AM IST
  • आगरा के मथुरा में चांदी कारोबारी से 43 लाख रुपए की लूट मामले में आखिरकार जीएसटी के निलंबित अधिकारी ने मेरठ कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया. जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया. इस लूट के मामले में सभी चार आरोपियों को पकड़ लिया गया है.
जीएसटी निलंबित अधिकारी का मेरठ कोर्ट में आत्मसमर्पण (प्रतिकात्मक फोटो)

मेरठ: आगरा के मथुरा में चांदी कारोबारी से 43 लाख रुपए की लूट मामले में आखिरकार जीएसटी के निलंबित अधिकारी ने मेरठ कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया. 50 हजार इनामी जीएसटी के निलंबित अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने मेरठ कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया. इस लूट के मामले में चार आरोपियों को पकड़ लिया गया है. सभी को जेल भेज दिया गया है. हालांकि पुलिस ने चारो आरोपियों में केवल निलंबित असिस्टेंट कमिश्नर अजय कुमार से ही 1 लाख रुपये बरामद कर पाई है.

गौरतलब है कि मथुरा के गोविंद नगर क्षेत्र में 30 अप्रैल को चांदी कारोबारी प्रदीप अग्रवाल अपने चालक के साथ गाड़ी से बिहार के कटिहार से लौट रहे थे. उनकी गाड़ी में एक थैले में चांदी के जेवरात की बिक्री के 43 लाख रुपये रखे थे. लखनऊ एक्सप्रेस वे के फतेहाबाद टोल प्लाजा पर वाणिज्यकर के अधिकारियों ने चेकिंग के नाम पर उन्हें रोक दिया. इसके बाद कार्यालय लाकर 43 लाख रुपये लूट लिए. इस मामले में कारोबारी ने लोहामंडी थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. विभागीय जांच रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमे में असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्यकर अजय कुमार, वाणिज्यकर अधिकारी शैलेंद्र कुमार, सिपाही संजीव कुमार और प्राइवेट गाड़ी चालक दिनेश कुमार का नाम मुकदमे में दर्ज किया था. मुकदमा दर्ज होने के बाद से सभी आरोपी अंडरग्राउंड हो गए थे. हालांकि, अब सभी आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है.

बारिश नहीं झेल सका दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, डासना तक ही 110 जगह धंस गई सड़क

बता दें कि लोहा मंडी पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों में निलंबित असिस्टेंट कमिश्नर अजय कुमार से 1 लाख रुपये बरामद किये है. पुलिस को अब बचे हुए 42 लाख रुपए की बरामदगी करनी है. बताया जा रहा है कि बरामदगी के लिए पुलिस आरोपियों को रिमांड पर ले सकती है और उनसे पूछताछ कर सकती है.

आज का अखबार नहीं पढ़ पाए हैं।हिन्दुस्तान का ePaper पढ़ें |

अन्य खबरें