मेरठ तेजाब कांड: कोर्ट ने दोषियों को सुनाई उम्रकैद सजा, तब पीड़िता को मिला सुकून

Smart News Team, Last updated: Fri, 15th Jan 2021, 12:29 PM IST
  • मेरठ में करीब दी साल पहले हुए तेजाब की शिकार महिला को गुरुवार न्याय मिल गया. जिसकी सुनवाई फास्ट कोर्ट के तहत स्पेशल जज एन्टी करप्शन कोर्ट में चल रही थी. कोर्ट ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए तीन-तीन लाख रूपए मुआवजा भी देने के लिए कहा है.
कोर्ट ने तेजाब कांड के दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

मेरठ. करीब दो साल पहले महिला पर तेजाब फेंकने के मुकदमे का फैसला गुरुवार को आ गया. यह मुकदमा में स्पेशल जज एन्टी करप्शन कोर्ट में चल रहा था. जहां पर कोर्ट इस 6 आरोपियों को सजा सुनाते हुए आजीवन कारावास के साथ ही सभी पर तीन लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. आपको बता दे कि दो साल पहले 22 नवम्बर 2018 को परतापुर के महिला पर मनचलों ने तेजाब फेंक दिया था. जिसकी अंतिम सुनवाई गुरुवार को हुई है.

जानकारी के अनुसार परतापुर के शताब्दी नगर की निवासी महिला एक स्कूल में काम किया करती थी. जहां का प्रबंधक उसे रोज परेशान किया करता था. साथ ही उसका यौन शोषण करने का प्रयास भी करता था. जिससे परेशान होकर महिला ने स्कूल की नौकरी छोड़कर मेरठ के शॉपरिक्स मॉल में नौकरी करने लगी थी. जिससे आरोपी ने खुन्नस में आकर महिला के उपर तेजब फेंक दिया था.

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वहीं इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था. साथ ही इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट की तहत स्पेशल जज एंटी करप्शन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. जिसमे पीड़िता के अलावा सात और गवाह कोर्ट में पेश हुए थे और यह मुकदमा करीब 2 साल चला है.

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वहीं इसपर पीड़िता का कहना है कि तेजाब कत्ल करने वाले हथियार से कम नहीं है. अभी तक उस दिन के दर्द को भूल नहीं पाई हूं. उन्हीने आगे कहा कि तेजाब हमले के बाद जिंदगी नर्क बन जाती है. शारिरिक और मानशिक उत्पीड़न दोनों को झेलना पड़ता है. पुलिस, कोर्ट व प्रशासन के सहयोग से अब जाकर आरोपियों को सजा मिली है तो तब जाकर मुझे सुकून मिला है.

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