डीएम के बालाजी ने दिया आदेश: मेरठ में 31 मार्च तक धारा-144 लागू, जानिए वजह…

Smart News Team, Last updated: Thu, 4th Feb 2021, 1:02 PM IST
  • मेरठ के डीएम के बालाजी ने 31 मार्च तक जिले में धारा-144 लागू कर दी है. डीएम ने त्यौहारों के चलते भीड़ यह फैसला लिया है. यह आदेश जिले के 31 थानों पर लागू रहेगा.
मेरठ के जिलाधिकारी के बालाजी. ( फाइल फोटो )

मेरठ: मेरठ में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीएम के बालाजी ने जिले में 31 मार्च तक धारा-144 लागू कर दिया है. डीएम ने यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी. हालांकि मेडिकल इमरजेंसी को इससे बाहर रखा गया है.

डीएम के बालाजी ने बुधवार को बताया कि आगामी दिनों में बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली दहन, होली एवं अन्य त्योहार को देखते हुए फैसला लिया गया है. इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग उप्र द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए जिले मे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को तत्काल प्रभाव लागू किया गया है.

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उन्होने कहा, कि इन त्यौहारों पर हमेशा भीड़-भाड़ होने की आंशका रहती है. जिससे जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने का खतरा बढ़ सकता है. डीएम ने कहा है कि यह आदेश 31 मार्च की मध्यरात्रि 12 बजे तक जिले के सभी 31 थाना क्षेत्रों में लागू रहेगी.

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