दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर नियम तोड़े तो घर पहुंचेगा चालान, इतना लगेगा जुर्माना

Smart News Team, Last updated: Fri, 10th Dec 2021, 12:15 PM IST
  • ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर अब ट्रैफिक नियम तोड़े तो चालान सीधे आपके घर पहुंचेगा. ट्रैफिक पुलिस दोनों एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच के साथ ई-चालान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ट्रैफिक पुलिस को एनएचएआई की तरफ से अब रोजाना सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भेजी जा रही है.
मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे, फाइल फोटो

मेरठ. देश के पहले टोल प्लाजा मुक्त एक्सप्रेस-वे यानी दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर नि:शुल्क आवागमन की सुविधा समाप्त होने वाली है. टोल वसूली की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. अब दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक नियम तोड़कर बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा, क्योंकि एनसीआर के दो प्रमुख एक्सप्रेसवे आधुनिक सीसीटीवी कैमरों से लैस हैं. अगर अब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर अब ट्रैफिक नियम तोड़े तो चालान सीधे आपके घर आएगा. 

बता दें कि ट्रैफिक पुलिस दोनों एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच के साथ ई-चालान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ट्रैफिक पुलिस को एनएचएआई की तरफ से अब रोजाना सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भेजी जा रही है. इसलिए इन दोनों एक्सप्रेसवे पर चलने वाले वाहन चालक सतर्क हो जाएं. गलत लेन में वाहन चलाने, सीट बेल्ट न लगाने और नो पार्किंग एरिया में वाहन खड़े करने पर भी चालान शुरू कर दिए गए हैं. ट्रैफिक पुलिस यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के एक हजार रुपये से लेकर 15 हजार रुपये तक के चालान काटकर घर भेज रही है.

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वहीं मालूम हो कि, एक्सप्रेसवे पर वाहनों की पार्किंग की इजाजत नहीं होती है. इससे हादसे की आशंका बढ़ जाती है. वाहन खराब होने की स्थिति में चालक को तत्काल टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होता है. एक्सप्रेसवे का रखरखाव करने वाली एजेंसी वाहन चालक को मदद पहुंचाएंगी. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर फिलहाल युवा वर्ग के लोग वाहन सड़क किनारे खड़ा कर सेल्फी लेने लगते हैं अब ऐसा करने पर भी चालान कट सकता है.

दरअसल, ई-चालान काटने की प्रक्रिया को दो माह पहले ही दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर शुरू करना था. लेकिन, दो राज्य दिल्ली और उत्तर प्रदेश एक साथ वाहन ट्रेस होने के चलते दो बार ई-चालान की समस्या थी क्योंकि ट्रैफिक नियमों के अनुसार, एक ही समय पर एक ही वाहन का चालान दो बार नहीं काटा जा सकता है. इस वजह से ई-चालान की व्यवस्था में देरी हो रही थी, लेकिन अब इस खामी को दूर करते हुए ई-चालान काटने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

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गाजियाबाद एसपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा का कहना है कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर ओवर स्पीड के ई-चालान एक दिसंबर से काटे जा रहे हैं. जबकि बीते बुधवार से विपरीत दिशा में वाहन, गलत लेन में वाहन, सीट बेल्ट नहीं लगाने के साथ नो पार्किंग एरिया में वाहन खड़े होने पर चालान काटने शुरू कर दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि नवंबर में 22302 और दिसंबर में 3100 वाहनों के चालान ओवर स्पीड को लेकर काटे गए हैं.

नियम का उल्लंघन जुर्माना

सीट बेल्ट न लगाना एक हजार रुपये
ओवर स्पीड 5000 रुपये तक
रांग साइड 2000 रुपये तक
खतरनाक ड्राइविंग 10000 रुपये तक और एक साल तक की कैद
शराब पीकर वाहन चलाना 15 हजार रुपये तक या 3 माह की कैद

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