महिला की अश्लील फोटो शेयर करने वाला मनचला फेसबुक मुख्यालय रिपोर्ट के बाद अरेस्ट

Smart News Team, Last updated: Sun, 22nd Nov 2020, 4:17 PM IST
  • महिला की अश्लील फोटो फेसबुक पर वायरल करने पर कैलीफोर्निया स्थित फेसबुक मुख्यालय की रिपोर्ट के आधार पर गंगानगर निवासी सुमित माइकल गिरफ्तार किया गया है. 
महिला की अश्लील फोटो शेयर करने पर युवक को किया गिरफ्तार.(प्रतीकात्मक फोटो)

मेरठ: फ़ेसबुक पर अश्लील फोटो शेयर करने के आरोप में पुलिस ने सुमित माइकल में ख़िलाफ़ मामला दर्ज़ किया था. जिसकी जांच साइबर सेल को सौंप थी, साइबर सेल ने कैलिफोर्निया स्थित मुख्यालय से रिपोर्ट मांगी थी. जिसमे पता चला कि अश्लील तस्वीर सुमित माइकल के फेसबुक अकाउंट से ही अपलोड किया गया है. पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार एल ब्लॉक निवासी सुमित माइकल नामक युवक ने पांच महीने पहले पड़ोसी युवक व महिला का फोटो एडिट कर उसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया.

आरोपी ने उक्त पोस्ट में अश्लील बातें लिखी थी. इससे गुस्साए महिला के परिजनों ने माइकल की पिटाई कर दी थी. इस मामले में महीला के पति ने फोटो वायरल करने का आरोप लगाते हुए गंगानगर थाने में तहरीर दी. आरोपी माइकल ने भी महीला के पति समेत अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट करने की तहरीर दी. इसको लेकर चार दिनों तक दोनों पक्षों के बीच हंगामा चलता रहा. पुलिस मामला दर्ज़ करके कैलिफोर्निया स्थित फेसबुक मुख्यालय से आई रिपोर्ट में पुष्टि होने के बाद की सुमित ने ही अश्लील तस्वीर वायरल की थी, के आधार पर सुमित माइकल को गिरफ्तार कर लिया.

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ग़ौरतलब है कि देश में बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर बने कानून पर एकबार फिर से समीक्षा करने की जरूरत है. कयोंकि बच्चों और महिलाओं को तंग करना आज के दौर में सोशल नेटवर्किंग साइट्स खूब चलन में हैं. ऐसे में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों, ई-मेल, चैट वगैरह के जरिए बच्चों या महिलाओं को तंग करने के मामले अक्सर सामने आते हैं. इन आधुनिक तरीकों से किसी को अश्लील या धमकाने वाले संदेश भेजना या किसी भी रूप में परेशान करना साइबर अपराध के दायरे में ही आता है. किसी के खिलाफ दुर्भावना से अफवाहें फैलाना, नफरत फैलाना या बदनाम करना भी इसी श्रेणी का अपराध है. इस तरह के केस में आईटी (संशोधन) कानून 2009 की धारा 66 (ए) के तहत सजा का प्रावधान है. दोष साबित होने पर तीन साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है.

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