मेरठः सस्पेंड SO को SDM कोर्ट से झटका, फॉर्म हाउस पर आवेदन निरस्त, लगा जुर्माना

Smart News Team, Last updated: Thu, 1st Oct 2020, 8:30 AM IST
  • मेरठ के हस्तिनापुर थाना के पूर्व एसओ धर्मेंद्र सिंह का आवेदन एसडीएम कोर्ट में निरस्त कर दिया गया है. साथ ही बिजली विभाग ने पूर्व एसओ धर्मेंद्र सिंह पर बिजली चोरी के लिए दो लाख 71 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
मेरठः सस्पेंड SO को SDM कोर्ट से झटका, फॉर्म हाउस पर आवेदन निरस्त, लगा जुर्माना.

मेरठ. मेरठ के हस्तिनापुर थाना के पूर्व एसओ धर्मेंद्र सिंह को शनिवार को एसडीएम कोर्ट से झटका मिला. एसडीएम कोर्ट में धर्मेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी कल्पना सिंह के नाम पर खरीदे फॉर्म हाउस को आबादी में दर्ज कराने के लिए आवेदन किया था, जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया. जानकारी में पता चला कि यह जमीन 9.65 लाख रुपये में खरीदी गई थी. 

जानकारी के मुताबिक, धर्मेंद्र सिंह ने बंगाली परिवार से जमीन खरीदा था. जिसे सरकार ने 1964 और 72 में विस्थापित बांगाली परिवारों को आवंटित किया था. जमीन खरीदने के बाद धर्मेंद्र सिंह ने जमीन पर आलीशान फार्म हाउस बनाया था. 

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भूमि के जानकारों ने बताया कि इस भूमि पर बने आलीशान भवन की कीमत करीब 1.20 करोड़ रुपये है. यह कृषि भूमि है. 27 जुलाई 2019 को 1462 वर्ग मीटर की भूमि खरीदी गई थी. सरकारी रेट सर्किल रेटों के मुताबिक, धर्मेन्द्र सिंह की पत्नी कल्पना सिंह ने 9.65 लाख रुपये में यह जमीन खरीदी थी. वहीं, प्रॉपर्टी डीलरों के मुताबिक जमीन की कीमत 30 लाख रुपये है. जमीन का बैनामा कराने पर करीब 60 हजार रुपये लगा था. इसके बाद उस जमीन पर आलीशन भवन का निर्माण कराया गया.  

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बता दें कि एसओ धर्मेंद्र सिंह को बिजली चोरी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. बिजली विभाग ने पूर्व एसओ धर्मेंद्र सिंह पर बिजली चोरी के लिए दो लाख 71 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. 

साथ ही 12,000 के शमन शुल्क का नोटिस भी दिया. अधिशासी अभियंता ने बताया कि धर्मेंद्र सिंह खुद कार्यालय आकर नोटिस रिसीव कर गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर 15 दिन में पूर्व एसओ आपत्ति नहीं करते है तो उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जाएगी.  बता दें कि इस मामले में बिजली विभाग ने पूर्व एसओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. 

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