रोटी पर थूकने वाले नौशाद पर रासुका लगाने की तैयारी में योगी आदित्यनाथ सरकार

Smart News Team, Last updated: Mon, 15th Mar 2021, 10:35 PM IST
  • मेरठ में एक शादी में तंदूरी रोटी पर थूकने वाले व्यक्ति पर यूपी पुलिस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाने की तैयारी में है. एसएसपी ने रासुका की फाइल पर हस्ताक्षर करके डीएम को भेज दी है.
शादी में तंदूरी रोटी पर थूक लगाकर बनाने वाले नौशाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

मेरठ. यूपी के मेरठ में शादी में तंदूरी रोटी को बनाते समय उन पर थूकने वाले नौशाद पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है. पुलिस आरोपी नौशाद पर एनएसए यानी रासुका लगाने की तैयारी में है. एसएसपी ने इस मामले में रविवार को रासुका लगाने की फाइल पर हस्ताक्षर करके डीएम को भेज दी है. डीएम के हस्ताक्षर के बाद फाइल रासुका बोर्ड भेजी जाएगी. रासुका बोर्ड ही इस पर अंतिम फैसला लेगा.

इस बारे में मेडिकल थाने के इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार गौतम ने कहा कि आरोपी नौशाद के खिलाफ रासुका की फाइल तैयार करके एसएसपी के पास भेज दी गई है. नौशाद के इस कृत्य से लाखों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं. इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यदि आरोपी को जमानत मिलती है तो लोगों में आक्रोश फैल सकता है.

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ये मामला मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र का है. बीते 16 फरवरी को अरोमा गार्डन में शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जिसमें नौशन उर्फ सुहैल रोटियों को बनाते हुए उन पर थूकता हुआ नजर आ रहा था. 20 फरवरी को हिन्दू जागरण मंच के महानगर अध्यक्ष सचिन सिरोही ने नौशाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. जिसके बाद 21 फरवरी को कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया. फिलहाल नौशाद की जमानत नहीं हुई है.

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एसएसपी अजय साहनी ने रासुका की फाइल पर हस्ताक्षर करके डीएम को भेज दी है. यदि डीएम हस्ताक्षर कर देते हैं तो फाइल रासुका बोर्ड लखनऊ जाएगी. डीएम-एसएसपी को रासुका बोर्ड सामने उपस्थित होना पड़ेगा. जिसके बाद ही रासुका बोर्ड नौशाद रासुका लगाने के बारे में अंतिम फैसला लेगा.

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क्या है रासुका?

रासुका का मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है. ये कानून केन्द्र और राज्य सरकार को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति देता है. इसमें हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अधिकतम एक साल तक जेल में रखा जा सकता है.

 

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