मेरठ: अनलॉक-5 के बाद जुमे की नमाज में 200 नमाजी शामिल, कोरोना गाइडलाइन्स का पालन

Smart News Team, Last updated: Fri, 23rd Oct 2020, 7:16 PM IST
  • Summary: मेरठ डीएम के बालाजी ने कहा, शुक्रबार के जुमे की नमाज के लिए 200 लोगों को प्रवेश की अनुमति दी गयी है. साथ ही सभी लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मस्जिद में प्रवेश दिया गया है. हालांकि अभी मदरसे को खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है.
मेरठ मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ते नमाजी.(प्रतीकात्मक फोटो)

मेरठ. मेरठ में शुक्रवार को मस्जिदों में जुमे की नमाज में 200 तक नमाजी शामिल हुए. सभी नमाजियों ने जुमे की नमाज अदा करने के बाद कोरोना वायरस संक्रमण के खात्मे और इससे निजात के लिए दुआ की. अनलॉक-5 की गाइडलाइन का पालन कराते हुए पुलिस ने एक बार में केवल 200 लोगों को नमाज पड़ने की अनुमति दी. जिसके कारण कई मस्जिदों में दो से तीन जमात हुए. ताकि सभी नमाजी जुमे की नमाज अदा कर सके. कई जगह 200 नमाजियों को मस्जिद में प्रवेश देने के बाद पुलिस ने दरवाजे बंद करा दिए थे. जिससे अन्य नमाजियों को वापस लौटना पड़ा.

दो दिन पहले पूर्व मंत्री डॉक्टर मेराजुद्दीन अहमद और शहर काजी प्रोफेसर जैनुस साजिदीन सिद्दीकी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल डीएम के बालाजी से मिला था. प्रतिनिधिमंडल ने सरकार की अनलॉक-5 गाइड लाइन का हवाला देते हुए नमाज के लिए 200 लोगों के अनुमति दिए जाने की मांग की थी. इस पर डीएम ने पहले लखनऊ शासन में बात की और फिर इसकी सशर्त अनुमति जारी की. थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद पुलिसकर्मियों ने जामा मस्जिद में गिनती कर दो सौ लोगों को नमाज के लिए एंट्री दी. इसके बाद गेट बंद करा दिए गए. नमाज के दौरान मस्जिदों पर पुलिस तैनात रही. जामा मस्जिद में शहर काजी प्रोफेसर जैनुस साजिद्दीन सिद्दीकी ने नमाज अदा की और दुआ कराई.

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अनलॉक-5 की गाइडलाइन

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में और गतिविधियों की अनुमति देने के वास्ते 30 सितम्बर को नए दिशा-निर्देश जारी किए. इनमें 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों को उनकी बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ खोला जाना शामिल है. अनलॉक-5 के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निरूद्ध क्षेत्रों के बाहर 15 अक्टूबर के बाद 100 व्यक्तियों की सीमा तक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सभाओं को अनुमति दिये जाने की छूट दी गई है. हालांकि, ये अनुमति कुछ शर्तों के अधीन होंगे जैसे 200 लोगों की क्षमता वाले हॉल में अधिकतम 50 प्रतिशत को अनुमति होगी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

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