UP चुनाव: राजनीतिक पार्टियों को देनी होगी आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की जानकारी, क्यों दिया टिकट
- मुख्य चनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने विधान सभा चुनाव में सख्ती बढ़ाते हुए एक नियम की घोषणा करते हुए कहा है कि अब यदि कोई राजनीतिक दल आपराधिक छवि वाले कैंडिडेट को टिकट देता है. तो उस कैंडिडेट के बारे में अखबारों में जानकारी देनी होगी. चुनाव आयोग ने “Know Your Candidate” एप भी लांच किया है. जिकि मदद से लोग अपने उम्मीदवार के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं.
मेरठ. मुख्य चनाव आयुक्त ने यूपी विधान चुनाव में सख्ती के लिए एक नियम की घोषणा करते हुए कहा है कि यदि कोई राजनीतिक दल आपराधिक छवि वाले कैंडिडेट को टिकट देता है. तो उस कैंडिडेट के बारे में अखबारों में जानकारी देनी होगी. इसके अलावा राजनीतिक पार्टी को यह भी बताना होगा कि वह उस कैंडिडेट को क्यों चुन रहे हैं. साथ ही उम्मीदवारों को अपने ऊपर दर्ज सभीआपराधिक मुकदमों के बारे में भी जानकारी देनी होगी. चुनाव आयोग ने "नाउ योर कैंडिडेट" (Know Your Candidate) नामक एप भी लांच किया है. जिसके मदद से लोग अपने क्षेत्र के उम्मीदवार के बारे में जान सकेंगे.
मुख्य आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि सभी चुनावी राज्यों में कुल 900 पर्यवेक्षक (observer) चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे. उन्होंने बाते कि चुनाव आयोग ने Know Your Candidate नामक एप लांच कर दिया है. इस एप के जरिए लोग किसी भी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं. इस ऐप से वोटरों को उम्मीदवारों की सभी जानकारी मिल सकेगी.
अवैध शराब पर भी रखी जाएगी सख्त निगरानी
चुनाव आयुक्त ने कहा कि इलेक्शन के दौरान अवैध पैसे और शराब पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी. इसके अलावा कोरोना संकट को देखते हुए उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा दी जाएगी. चुनाव आचार संहित इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद ही लागू हो जाएगी. चुनाव की अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और इसके चलते अब किसी भी राज्य में कोई सरकार जनता को लुभाने की घोषणाओं का ऐलान नहीं कर सकेगी.
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