स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के साथ हुआ खिलवाड़, तो जिम्मेदार होंगे प्रिंसिपल
- मेरठ में 19 अक्टूबर से सभी स्कूलों को खोल दिया जाएगा. इसके लिए डीआइओएस गिरजेश कुमार ने सभी स्कूलों के प्रिंसिपलों के साथ वर्चुअल बैठक की और गाइडलाइन फॉलो करने के सख्त आदेश दिए.
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मेरठ: कोरोनावायरस के कहर के बीच देश में अनलॉक 5 का ऐलान कर दिया गया है. इसके तहत 15 अक्टूबर से देश के सभी स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है. वहीं, मेरठ में 19 अक्टूबर से सभी स्कूलों को खोल दिया जाएगा. हालांकि, स्कूल केवल 9वीं क्लास से 12 क्लास के छात्रों के लिए ही खोले जाएंगे. इसके साथ ही स्कूल प्रशासन को पूरे एहतियात बरतने होंगे. वहीं, मंगलवार को डीआइओएस गिरजेश कुमार ने सभी स्कूलों के प्रिंसिपलों के साथ वर्चुअल बैठक की. इस दौरान उन्हें सख्त आदेश देते हुए कहा कि अगर कोविड-19 से बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो सीधे प्रिंसिपल जिम्मेदार होंगे.
गिरजेश कुमार ने कहा कि किसी भी लापरवाही के लिए प्रिंसिपल पर कार्यवाही होगी. विद्यालय खुलने पर शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण करेंगे. साथ ही स्कूल प्रशासन को सख्त हिदायत देते हुए यह भी कहा कि बच्चों के शारीरिक दूरी का विशेष ध्यान रखें. पानी पीने से लेकर छुट्टी के दौरान बच्चों का कहीं पर झुंड नहीं लगना चाहिए. अगर किसी बच्चे, शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी को सर्दी जुकाम से सबंधित कोई दिक्कत हो तो प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेजने की व्यवस्ता तत्काल करें.
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वहीं, बच्चों के लिए स्कूल प्रशासन को सख्ती से काम करना होगा. इसके लिए यह गाइडलाइन जारी की गई हैं-
स्कूल में मेडिकल रूम की स्थापना अवश्य करें.
बच्चों के बीच छह फीट की दूरी का विशेष ध्यान रखें.
विद्यालय में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं जमा होनी चाहिए.
प्रवेश से लेकर छुट्टी तक शारीरिक दूरी का ध्यान रखें.
बच्चे फुल आस्तीन शर्ट-टीशर्ट और पैंट व जूते पहनकर विद्यालय आएं.
दो पालियो में कक्षाओं का संचालन करें, एक कक्षा को दो भागों में बांटे.
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