यूपी में शादी गाइडलाइंस उल्लंघन: वैंक्वेट हॉल, दूल्हा-दुल्हन के मां-बाप पर केस
- उत्तर प्रदेश में शादी-ब्याह जैसे सार्वजनिक समारोह को लेकर जारी कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन को लेकर राज्य का पहला केस मेरठ में दर्ज हुआ है. मेरठ में निर्धारित संख्या से ज्यादा लोगों के जुटने के आरोप में बैंक्वेट हॉल संचालक, दूल्हा-दुल्हन के मां-बाप पर मुकदमा दर्ज हुआ है.
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मेरठ: कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा जारी कोरोना आयोजन गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर मेरठ में राज्य का पहला केस दर्ज हुआ है. मेरठ में आयोजित एक शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने मैरिज हॉल के संचालक के साथ-साथ लड़का और लड़की दोनों के मां-बाप पर एफआईआर दर्ज कर लिया है.
मेरठ के सिटी एसपी एएन सिंह ने एचटी से बातचीत में केस दर्ज होने की पुष्टि करते हुए बताया कि लालकुर्ती थाने में यह केस दर्ज हुआ है. थाना क्षेत्र के सिविल लाइंस एरिया में स्थित बैजल भवन में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल लोग कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करके सबकी जान खतरे में डाल रहे थे.
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सिटी एसपी ने कहा कि शादी में शामिल लोगों ने ना मास्क पहन रखी थी और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था. एसपी ने बताया कि बारात में शामिल लोग पटाखे जला रहे थे जिसे मेरठ में एनजीटी ने बैन कर रखा है. एसपी ने बताया कि कोरोना गाइडलाइंस, आपदा कानून और एनजीटी के आदेश के उल्लंघन के लिए ये केस दर्ज किया गया है.
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एसपी ने कहा कि शादी-ब्याह में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर आगे भी बैंक्वेंट हॉल वालों के साथ-साथ दूल्हा-दुल्हन के परिवार पर भी केस दर्ज किया जाएगा. मेरठ में इस समय भी 1800 से ज्यादा कोरोना के सक्रिय मरीज हैं और अब तक जिले में कोविड 19 के 358 मरीजों की मौत हुई है.
UP: योगी सरकार की शादी गाइडलाइन में 100 लोगों में बैंड, DJ वालों की गिनती नहीं
बैजल भवन में कसेरूखेड़ा ऊंचा मोहल्ला निवासी वीर सिंह की बेटी की शादी के लिए ग्रास मंडी सदर से बारात आई थी. मेहमानों की संख्या के बारे में भी बैजल भवन का संचालक पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. पुलिस ने फिलहाल बैजल भवन को सील कर दिया है.
यूपी कोरोना गाइडलाइंस: शादी या समारोह में एक टाइम 100 से ज्यादा लोग जुटे तो FIR
यूपी सरकार ने दो दिन पहले कोरोना गाइडलाइंस जारी करते हुए कंटेनमेंट जोन के बाहर शादी समारोह, सांस्कृतिक, खेल, राजनीतिक कार्यक्रमों व अन्य आयोजनों में ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी थी. साथ ही हॉल की क्षमता के आधे लोग ही शामिल हो सकते हैं. शादी में बैंड और डीजे लगाने पर बैन नहीं है और उनकी गिनती 100 लोगों में नहीं होगी.
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