नीतीश सरकार के इस फैसले से परेशान ट्रक ऑनर एसोसिएशन जाएगा सुप्रीम कोर्ट
- नीतीश सरकार ने 14 चक्का से नीचे के ट्रकों पर ही बालू लोडिंग और अनलोडिंग की अनुमति दी है. जिससे ट्रक ऑनर परेशान है इसलिए वे अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

मुजफ्फरपुर- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नए बालू लोडिंग नियम से परेशान मुजफ्फरपुर ट्रक ऑनर एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. इसके लिए उन्होंने लीगल एडवाइजर से भी मार्गदर्शन मांगा है. साल 2020 में नीतीश सरकार ने 14 चक्का से नीचे के ट्रकों पर ही बालू लोडिंग और अनलोडिंग की अनुमति दी थी. यानी 14 चक्का से ऊपर के ट्रकों पर अब बालू की लोडिंग और अनलोडिंग नहीं हो सकती है. इस फैसले से ट्रक ऑनर परेशान है और वे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. ट्रक ऑनर एसोसिएशन नीतीश सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करेंगे.
गौरतलब है कि बुधवार को मुजफ्फरपुर के पताही स्थित कार्यालय में मुजफ्फरपुर ट्रक ऑनर एसोसिएशन की कोर कमेटी की बैठक हुई. बैठक में बालू लोडिंग अनलोडिंग के इस नए फैसले पर चर्चा की गई. बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भानु शेखर प्रसाद सिंह ने की. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मुजफ्फरपुर ट्रक ऑनर एसोसिएशन नीतीश सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा.
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बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि "उनका एसोसिएशन सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर किये हुआ है. कोरोना की वजह से सुनवाई में देरी हो रही है. इसे लेकर उनलोगों ने अब सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के फैसला को चुनौती देने का निर्णय लिया है." उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर 2020 से 14 पहिया या उससे अधिक वाले ट्रक ऑनर ने अपना ट्रक खड़ा कर लिया है. पांच प्रतिशत भी ट्रक नहीं चल रहा है. इससे आर्थिक तंगी बढ़ गयी है. फाइनेंसर का ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं. वहीं एसोसिएशन के संरक्षक लोकेश कुमार सिंह ने कहा कि "एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि अब लोडिंग-अनलोडिंग शुल्क ऑनर नहीं, बल्कि व्यापारी को ही देना होगा."
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