बिहार भर्ती: प्राइमरी टीचर की नियुक्ति की काउंसिलिंग को ये डॉक्यूमेंट अनिवार्य
- राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 94 हजार शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. बताया जा रहा है कि हर नियोजन इकाई द्वारा अनुमोदित और सार्वजनीकृत मेधा सूची में दिए गए सभी अभ्यर्थी फोटो लगी हुए पहचान पत्र के साथ ही काउंसिलिंग में शामिल हो सकेंगे.

राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 94 हजार शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. बताया जा रहा है कि हर नियोजन इकाई द्वारा अनुमोदित और सार्वजनीकृत मेधा सूची में दिए गए सभी अभ्यर्थी फोटो लगी हुए पहचान पत्र के साथ ही काउंसिलिंग में शामिल हो सकेंगे. इसके अलावा बताया जा रहा है कि काउंसिलिंग के लिए अभ्यर्थियों को आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा.
इसके साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि नगर पंचायत और नगर परिषद के पुर्नगठन और विस्तारीकरण से प्रभावित पंचायतों के लिए जरूरी होगा कि उन पंचायतों के पंचायत सचिव नियुक्ति से संदर्भित सभी अभिलेख संबंधित नगर पंचायत/नगर परिषद को 9 जुलाई से पहले उपलब्ध करा देंगे. जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने वैसी नियोजन इकाइयों में जहां दिव्यांगजनों के आवेदन नहीं आए हैं, उनमें नियोजन की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से तथा शीघ्र पूर्ण करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं.
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बतया जा रहा है कि इसके लिए 5 जुलाई से काउंसिलिंग की शुरूआती प्रक्रिया के लिए विभाग ने 29 जून को ही संशोधित नियोजन शिड्यूल जारी किया था. वहीं मुख्य सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा नियोजन इकाईवार वर्ग एक से पांच और वर्ग छह से आठ के निमित्त जरूरी सूचनाओं के साथ काउंसिलिंग स्थल की सूचना जिला के एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी. साथ ही काउंसिलिंग से पहले उसी दिन मेधा सूची की प्रति सूचना के स्थान पर लगा जी जाएगी.
बता दें कि सभी नियोजन इकाई में काउंसिलिंग का आयोजन पांच घंटे सुबह 11.30 से 4.30 तक होगी और शाम 6 बजे तक चयनित अभ्यर्थियों का नाम प्रकाशित किया जाएगा. वहीं चुने गए अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन के लिए सभी प्रमाण पत्र अगले दिन 4 बजे तक विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल पर जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी की मदद से अपलोड कर देने हैं.
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काउंसिलिंग में अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिक, इंटर, स्नातक, प्रशिक्षण का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, शिक्षक पात्रता परीक्षा का अंकपत्र, आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जाति और आवासीय प्रमाण पत्र सबको लाना अनिवार्य होगा. इसके अलावा बताया जा रहा है कि पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के लिए आय प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से पिछड़े होने का प्रमाण पत्र , स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र संबंधितों को लाना भी अनिवार्य होगा.
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