बिना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाए नहीं मिलेंगी बुजुर्गों को पेंशन, जानें नियम

Smart News Team, Last updated: Mon, 23rd Nov 2020, 3:07 PM IST
  • डाकघरों से पेंशन लेने के लिए बुजुर्गों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा. सर्टिफिकेट जमा करने वाली तारीख से लेकर अगले 1 साल तक यह मान्य रहेगा.
डाकघरों से पेंशन लेने के लिए को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना अनिवार्य होगा.(प्रतीकात्मक फोटो)

मुजफ्फरपुर. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दिसंबर तक डाकघरों को पेंशन शाखा में अनिवार्य रूप से जमा कराने के लिए पेंशनरों को सूचित किया जा रहा है. डाकघरों से पेंशन लेने के लिए को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा. इसके लिए डाक विभाग ने डाकघरों व पेमेंट बैंक को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी करने की जिम्मेदारी सौंपी है.

सर्टिफिकेट नहीं जमा होने पर अगले वर्ष से को पेंशन से वंचित होना पड़ सकता है. सर्टिफिकेट जमा करने वाली तारीख से लेकर अगले 1 साल तक यह मान्य रहेगा. सर्टिफिकेट को पेंशनर अपने पेंशन अकाउंट डाकघरों में मैनुअली जमा कर सकते हैं. पेंशनभोगी मोबाइल एलीकेशन से भी डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं.

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प्रधान डाकघर के सीनियर पोस्टमास्टर पवन कुमार ने बताया कि सर्टिफिकेट जमा करने के लिए पेंशन धारकों को सूचित किया जा रहा है.इसके लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर अकाउंट नंबर को आवश्यक बनाया गया है.

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए क्या करना होगा.

डिजिटल सर्टिफिकेट पाने के लिए पेंशंभोगियो को एक खास 'प्रमाण आईडी' बनानी होगी. यह विशिष्ठ आईडी होती है. यानी हर एक पेंशनर के लिए यह अलग-अलग होती है. पेंशनर इसे अपने आधार नंबर और बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करके बना सकते हैं.

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पहली बार इस आईडी को जनरेट करने के लिए पेंशनर स्थानीय सिटीजन सर्विस सेंटर जा सकते हैं. पेंशनभोगी को आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) नंबर और पेंशन खाता संख्या के अलावा अंगुली के निशान देने होंगे. सफल वेरिफिकेशन के बाद मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस एकनॉलेजमेंट भेजा जाता है. इसमें प्रमाण आईडी शामिल होती है.

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