मुजफ्फरपुर: लॉकडाउन में मांस और दूध की दुकानें खोलने के लिए नई गाइड लाइन जारी

Smart News Team, Last updated: Thu, 20th Aug 2020, 8:44 AM IST
  • मुजफ्फरपुर में इस बार का लॉकडाउन पहले से सख्त होगा. सभी दुकानों को खोलने के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किया गया है. सुबह के चार घंटे दूध व फल-सब्जी तो शाम के चार घंटे बाकी दुकाने खुली रहेंगी. रविवार को सिर्फ इमेरजेंसी में निकाल सकेंगे निजी वाहन.
मुजफ्फरपुर: लॉकडाउन में मांस और दूध की दुकानें खोलने के लिए नई गाइड लाइन जारी

मुजफ्फरपुर. कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिले में छह सितम्बर तक लागू किए गए लॉकडाउन के आदेश को और भी सख्त कर दिया गया है. जिला प्रशासन द्वारा दिए गए इस नए आदेश के तहत जिले में फल-सब्जी व मांस-मछली की दुकानें सोमवार से शनिवार तक सुबह सिर्फ चार घंटे ही खोली जा सकेंगी. जबकि इसके अतिरिक्त  व्यावसायिक प्रतिष्ठान व दुकानें दोपहर में चार घंटे के लिए खोली जा सकेंगी.

प्रशासन द्वारा जिले में रविवार को सभी तरह की दुकानों को बंद रखने का आदेश  दिया गया है. लॉकडाउन को लेकर जारी दिशा निर्देशों में जिला प्रशासन ने बदलाव किया है. दिशानिर्देशों में हुए बदलाव के तहत फल-सब्जी व मांस-मछली की दुकान सुबह के छह बजे से दिन के 10 बजे तक खुली रहेंगी. जबकि बाकी दुकानें व प्रतिष्ठान को सोमवार से शनिवार तक दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक ही खोलने का आदेश है. 

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वहीं सप्ताह में एक दिन यानी रविवार को सभी तरह की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है. इस लाकडाउन में प्रशासन द्वारा रविवार को केवल बहुत ही सीमित सुविधाओं को खोलने का आदेश है. जिसमें अस्पताल, दवा दूध, , होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान, गैरेज व पेट्रोल पंप की सुविधा शामिल है.

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साथ ही अगर कोई आकस्मिक परिस्थिति न हो तो निजी साधन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा व रिक्शा को रविवार को पूरी तरह से बंद रखने के लिए कहा गया है. लॉकडाउन में होटल व रेस्टोरेंट तो खुले रहेंगे  लेकिन वहां ग्राहकों को भोजन व नाश्ता नहीं मिल सकेगा. लेकिन वे अपने घर खाना मंगा सकते हैं.  वहीं, रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी.

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