मुजफ्फरपुर में सड़क किनारे कोयला व लकड़ी जलाने पर रोक, डस्टबीन रखना जरूरी
- पटना में टाउन वैंडिंग कमेटी की मीटिंग में फैसला लिया गया कि सभी वैंडरों के लिए अब लाइसैंस अनिवार्य होगा. फुटपाथियों को ध्यान रखना होगा कि उनके कारण यातायात बाधित ना हो और निगम के आदेशों की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है.
मुजफ्फरपुर. शहर में अब सड़क किनारे कोयला और लकड़ी जलाने पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही फुटपाथी दुकानदारों के लिए डस्टबीन भी रखना अनिवार्य कर दिया गया है. इसका पालन ना करने वालों पर निगम की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी. अब ठंड से बचने के लिए या सड़क किनारे चाय-नाश्ते की दुकान लगाने वालों को कोयला व लकड़ी जलाने की छूट नहीं होगी. नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय की अध्यक्षता में टाउन वैंडिंग कमेटी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया.
नगर आयुक्त विवेक रंजन ने कहा कि फुटपाथी दुकानदारों को निगम से लाइसेंस लेना जरूरी होगा. बिना लाइसेंस अब किसी को दुकान लगाने की छूट नहीं होगी. साथ ही इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनके फुटपाथ पर दुकान लगाने से यातायात में कोई अवरोध ना पड़े. शहर के लोगों को स्वच्छ और प्रदूषण रहित वातावरण मिले, इसके लिए निगम की ओर से यह कवायद की जा रही है.
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वेंडरों द्वारा सड़क किनारे गंदगी फैलाने की शिकायत मिलने का संज्ञान लेते हुए इस पर रोक लगाने के निगम आयुक्त की ओर से सभी को डस्टबीन रखने के लिए कहा गया है. इसके साथ ही शहर की हवा प्रदूषित ना हो इसके लिए भी वेंडरों को कोयला व लकड़ी जलाने की अनुमति नहीं होगी. स्वच्छता रैंकिंग में सुधार के लिए निगम की ओर से लगातार कवायद की जा रही है. लगातार मीटिंगों का दौर जारी है और शहर को साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए निगम आयुक्त और प्रशासन लगातार प्रयास कर रहे हैं और फैसले लागू किए जा रहे हैं.
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