मुजफ्फरपुर: 127 नए मरीजों के साथ जिले में 12 नए कंटेंटमेंट जोन घोषित

Smart News Team, Last updated: Mon, 24th Aug 2020, 2:54 PM IST
  • मुजफ्फरपुर में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा वीकेंड लॉकडाउन किया जाता है. अब प्रशासन ने 12 नए और कंटेंटमेंट जोन घोषित किए हैं. मुजफ्फरपुर में अब तक 5221 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है.
जिले में कोरोना को रोकने के लिए प्रशासन ने 12 नए स्थानों को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया है।

मुजफ्फरपुर. मुजफ्फरपुर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. रविवार को 127 नए कोरोना मरीजों के साथ मुजफ्फरपुर में कोरोना का आंकड़ा 5221 पहुंच गया है. इनमें से 3952 लोग ठीक हो गए हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 25 पहुंच गया. रविवार को होने वाली मौतों में मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज के 74 वर्षीय डॉ. वीबीपी सिन्हा भी शामिल हैं. मुजफ्फरपुर में अब 1244 एक्टिव कोरोना मरीज़ बचे हैं.

हालांकि राहत की खबर यह है कि बिहार में कोरोना का रिकवरी डेट 80 फ़ीसदी से अधिक हो गया है.यह राष्ट्रीय औसत से 6% अधिक है.

मुजफ्फरपुर: कोरोना काल में मांग पूरी ना होने पर जूनियर डॉक्टर करेंगे हड़ताल

जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण संक्रमण से बचाव और रोकथाम को लेकर जिले के 12 नए स्थानों को भी कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है. इन इलाकों को बैरिकेडिंग से सील करने की तैयारियां की जा रही हैं. दरअसल, स्वास्थ्य विभाग की ओर से एसडीओ के पास 12 जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था. इसमें एसडीओ पूर्वी और पश्चिमी के आदेश पर संबंधित इलाकों को सील किया जा रहा है.

बिहार बोर्ड आज जारी करेगा इंटर में एडमिशन की दूसरी चयन सूची, 29 तक नामांकन

प्रशासन के अनुसार 12 नए कंटेनमेंट जोन में मड़वन प्रखंड का शुभंकरपुर वार्ड नंबर चार व रक्शा का वार्ड नंबर चार, साहेबगंज प्रखंड के धर्मपुर अहियापुर का वार्ड नंबर नौ, पहाड़पुर मनोरथ बाराडीह का वार्ड नंबर 11, सकरा प्रखंड के सुजावलपुर व गन्नीपुर बेझा वार्ड नंबर 11, मोतीपुर कावार्ड नंबर पांच सुंदरसराय, बंदरा प्रखंड का बंदरा वार्ड नंबर सात व मुगहिया वार्ड नंबर चार, औराई व मुरौल प्रखंड के दो इलाके शामिल हैं.

मुजफ्फरपुर: पैसे ना मिलने पर गुस्से में तोड़ा ATM, लोगों ने जमकर पीटा

एसडीओ पूर्वी डॉ. कुंदन कुमार ने बताया कि जिन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, उन इलाकों में गश्ती के लिए मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी. इन इलाकों में सिर्फ जरूरी चीजों का ही संचालन किया जाएगा. प्रतिबंधित क्षेत्र में लोगों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी. केवल बहुत जरूरी कामों के लिए ही लोग घरों से बाहर निकल सकेंगे.

आज का अखबार नहीं पढ़ पाए हैं।हिन्दुस्तान का ePaper पढ़ें |

अन्य खबरें