रेमडेसिविर की कालाबाजारी रोकने को प्रशासन आवंटन की सूची करेगा सार्वजनिक
- रेमडेसिविर की कालाबाजारी को रोकने के लिए कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों को जिला कंट्रोल रूम से उनके नाम पर आवंटित रेमडेसिविर इंजेक्शन की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी.
पटना: बिहार सरकार कोरोना महामारी में जीवन रक्षक दवा की तरह काम करने वाली इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी को रोकने के लिए कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों को जिला कंट्रोल रूम से उनके नाम पर आवंटित रेमडेसिविर इंजेक्शन की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी. सभी अस्पतालों को अपने नोटिस बोर्ड पर और मरीजों के नाम के साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन के आवंटन की सूचना सार्वजनिक करनी होगी. स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने रविवार को सभी जिलों के जिलाधिकारी और सिविल सर्जनों को ऐसा करने के लिए निर्देश जारी किया.
जिले के निजी स्टॉक प्वाइंट पर दंडाधिकारी की तैनाती की जाएगी. जो यह सुनिश्चित करेंगे कि वास्तविक मरीज को रेमडेसिविर का दिया जा रहा है. रोज दिन शाम में मरीजवार और अस्पतालवार रेमडेसिविर के आवंटन की सूची जिला कंट्रोल रूम को इसकी रिपोर्ट दी जाए. वहीं पटना जिला नियंत्रण कक्ष के अतिरिक्त आपदा नियंत्रण विभाग को भी कंट्रोल रूम की सूची दी जाएगी और वहां से भी मरीजों या उनके परिजनों को रेमडेसिविर आवंटन की सूचना दी जाएगी. ये सूची जिला नियंत्रण कक्ष से सभी ज़िलों में विभिन्न अस्पतालों में तैनात दंडाधिकारियों को भी दी जाएगी ताकि इस बात का वे जानकारी कर सकें कि मरीजों को निर्धारित दर पर ही रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है.
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निर्देश दिया गया है कि अगर 72 घंटे के अंदर किसी मरीज या अस्पताल द्वारा रेमडेसिविर का आवंटन प्राप्त नहीं किया जाता है तो उसे दूसरे मरीज या दूसरे अस्पताल को आवंटित किया जा सकता है. निर्देश दिया गया है कि सभी सहायक औषधि नियंत्रक और औषधि नियंत्रक जिला मुख्यालय में ही रहेंगे और सिविल सर्जन से संपर्क में रहेंगे.
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