बिहार में शिकायत के बाद तय समय के अंदर बदल जाएंगे बिजली के मीटर

Smart News Team, Last updated: Sun, 14th Feb 2021, 6:41 PM IST
  • बिहार सरकार ने विद्युत अधिनियम में संशोधन किया है. इसके तहत यहां के शहरी इलाकों में अब शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर ही मीटर को बदल दिया जाएगा. वहीं ग्रामीण इलाकों में 72 घंटों में बिजली का मीटर बदला जाएगा.
तय समय में बदल जाएंगे मीटर

पटना: बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी ख़बर है. बिहार सरकार ने विद्युत अधिनियम में संशोधन किया है. इसके तहत यहां के शहरी इलाकों में अब शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर ही मीटर को बदल दिया जाएगा. वहीं ग्रामीण इलाकों में 72 घंटों में बिजली का मीटर बदला जाएगा.

नए नियम के मुताबिक बिजली का मीटर खराब होने की शिकायत मिलने पर उसे बदलने के लिए विनियाम आयोग एक निश्चित समय तय करेगी लेकिन ये समय सीमा शहरी इलाकों के लिए 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 72 घंटे से ज्यादा नहीं होगी. नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को आदेशों का कड़े तौर पर पालन करने को कहा गया है.

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अफसरों के निरीक्षण के दौरान अगर पाया गया कि मीटर जला या खराब है तो ही उसे बदला जाएगा. कंपनी अपने खर्चे से तय समय के अंदर मीटर लगाएगी इसके लिए उपभोक्ताओं से तत्काल कोई पैसा नहीं लिया जाएगा. कंपनी मासिक किस्त में उपभोक्ताओं से मीटर का पैसा वसूलेगी. मीटर के साथ छेड़छाड़ होने पर उपभोक्ताओं से जुर्माना भी वसूला जाएगा.

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आपको बता दें कि बिहार में अभी स्मार्ट प्रीपेड मीटर पटना सहित 24 शहरों में लगाए जा रहे हैं और धीरे-धीरे पूरे बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने की योजना है.

 

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