बिहार में शिकायत के बाद तय समय के अंदर बदल जाएंगे बिजली के मीटर
- बिहार सरकार ने विद्युत अधिनियम में संशोधन किया है. इसके तहत यहां के शहरी इलाकों में अब शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर ही मीटर को बदल दिया जाएगा. वहीं ग्रामीण इलाकों में 72 घंटों में बिजली का मीटर बदला जाएगा.

पटना: बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी ख़बर है. बिहार सरकार ने विद्युत अधिनियम में संशोधन किया है. इसके तहत यहां के शहरी इलाकों में अब शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर ही मीटर को बदल दिया जाएगा. वहीं ग्रामीण इलाकों में 72 घंटों में बिजली का मीटर बदला जाएगा.
नए नियम के मुताबिक बिजली का मीटर खराब होने की शिकायत मिलने पर उसे बदलने के लिए विनियाम आयोग एक निश्चित समय तय करेगी लेकिन ये समय सीमा शहरी इलाकों के लिए 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 72 घंटे से ज्यादा नहीं होगी. नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को आदेशों का कड़े तौर पर पालन करने को कहा गया है.
बिहार पंचायत चुनावः EC ने की नोमिनेशन फीस तय, जानें कितना पैसा करना होगा जमा
अफसरों के निरीक्षण के दौरान अगर पाया गया कि मीटर जला या खराब है तो ही उसे बदला जाएगा. कंपनी अपने खर्चे से तय समय के अंदर मीटर लगाएगी इसके लिए उपभोक्ताओं से तत्काल कोई पैसा नहीं लिया जाएगा. कंपनी मासिक किस्त में उपभोक्ताओं से मीटर का पैसा वसूलेगी. मीटर के साथ छेड़छाड़ होने पर उपभोक्ताओं से जुर्माना भी वसूला जाएगा.
किसानों से धान प्राप्ति की समय सीमा तय, 21 फरवरी तक बेच पाएंगे धान
आपको बता दें कि बिहार में अभी स्मार्ट प्रीपेड मीटर पटना सहित 24 शहरों में लगाए जा रहे हैं और धीरे-धीरे पूरे बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने की योजना है.
अन्य खबरें
भुवनेश्वर-पटना की बीच 1 मई से रोजाना उड़ान भरेगी फ्लाइट
पेट्रोल डीजल 14 फरवरी का रेट: पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया में बढ़े दाम
पटना सर्राफा बाजार में कभी उछाल तो कभी कीमतों पर लगा ब्रेक
पटना एम्स में सोमवार से शुरू होगी OPD, मरीजों को नहीं लौटना पड़ेगा वापस