पर्यटकों के लिए खुशखबरी, टूरिस्ट परमिट पर देश में कहीं भी घूम सकेंगे
- इसके लिए ट्रैवल एजेंसियों को टूरिस्ट परमिट दिया जाएगा. टूरिस्ट परमिट मिलने से ट्रेवल एजेंसियों की वह परेशानी दूर हो जाएगी जो दूसरे राज्यों में जाने पर उन्हें गाड़ियों की जांच के दौरान करना पड़ता है.
पटना. देश में पर्यटक स्थलों की सैर करने वालों के लिए अच्छी खबर है. सरकार पर्यटकों के लिए स्पेशल परमिट देने जा रही है. इसके लिए ट्रैवल एजेंसियों को टूरिस्ट परमिट दिया जाएगा. टूरिस्ट परमिट मिलने से ट्रेवल एजेंसियों की वह परेशानी दूर हो जाएगी जो दूसरे राज्यों में जाने पर उन्हें गाड़ियों की जांच के दौरान करना पड़ता है.
पिछले दिनों परिवहन मंत्री के साथ हुई बैठक में केंद्र ने टूरिस्ट परमिट के लागू करने का प्रस्ताव राज्यों के समक्ष पेश किया. प्रस्ताव के अनुसार 1993 में बने कानून को संशोधित करते हुए केंद्र ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल ऑथराइजेशन एंड परमिट रूल्स ला रही है.
प्रस्ताव में कहा गया है कि इस अधिनियम के आने के बाद ट्रैवल एजेंसी आवेदन दे सकती है. यह नियम तय किया जा रहा है कि आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर आवेदन कर्ता को टूरिस्ट परमिट मिल जाए. अधिसूचना जारी होने के पहले मंत्रालय इस मामले पर आम लोगों से राय भी मांगेगा. एजेंसियों को केंद्र या राज्य सरकार के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
साथ ही परमिट लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की राशि भी ऑनलाइन ही जमा करनी होगी. आवेदन करने की 30 दिनों के भीतर एजेंसियों को या तो परमिट मिलने या ना मिलने की जानकारी दी जाएगी. तय समय में अगर परमिट नहीं मिला तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी.
परमिट कम से कम 3 महीने का मिलेगा
टूरिस्ट परमिट कम से कम 3 महीने का मिलेगा लेकिन यह परमिट अधिकतम 3 साल का होगा. इस अवधि का मूल मकसद यह है, कि देश के वैसे राज्य जहां चंद महीनों ही घूमा जा सकता है, वे कम अवधि का परमिट ले राज्य की मंशा है कि छोटे ट्रेवल ऑपरेटर के साथ ही राष्ट्रीय स्तर की ट्रेवल एजेंसियों का कारोबार करने वालों को भी इस परमिट का लाभ मिले ताकि पर्यटकों को भी बेरोकटोक देश में कहीं भी भ्रमण करा सकें.
टूरिस्ट परमिट मिलने का क्या होगा फायदा
० पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा
० बेरोकटोक पर्यटक आ जा सकेंगे
० गाड़ियों की पुलिसिया जांच से मुक्ति मिलेगी
० सरकार को हाय में वृद्धि होगी
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