केंद्र सरकार का बिहार समेत सभी राज्यों को निर्देश- ऑनलाइन जमा होगा बिजली बिल
- केन्द्र सरकार ने बिजली बिल को ऑनलाइन जमा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में संशोधन कर दिया है. जिसके पूरे देश में 1 हजार रुपए या विनियामक आयोग की ओर से तय किए पैसे से ज्यादा बिल होने पर उपभोक्ता को ऑनलाइन बिल जमा कराना होगा.
पटना. आने वाले दिनों में बिहार समेत सभी राज्यों में बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल ही जमा करना होगा. केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि 1 हजार रुपए या विनियामक आयोग की ओर से तय किए गए पैसे से ज्यादा बिल आने पर उपभोक्ता से नकदी बिल नहीं लिया जाएगा. ऑनलाइन बिल जमा करने के लिए सरकार ने पोर्टल तैयार करने को कहा है.
केन्द्र सरकार ने ऑनलाइन बिजली जमा करने के लिए इलेक्ट्रसिटी एक्ट 2003 में संशोधन किया है. जिसके बाद केन्द्र सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि एक महीने में एक हजार से ज्यादा बिल आने वाले उपभोक्ताओं से बिजली बिल ऑनलाइन लेना अनिवार्य होगा. ऐसे उपभोक्ताओं से नकदी पैसा न लिया जाए. इस आदेश में ये भी कहा गया है कि एक हजार या इससे अधिक राशि विनियामक आयोग तय करेगा.
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केन्द्र सरकार ने अपने आदेश में कहा कि ऑनलाइन बिल जमा करने वालों को डिस्काउंट जाए. सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार करने को कहा है ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी न हो. वहीं एक हजार या इससे कम बिजली बिल होने पर उपभोक्ता काउंटर पर नकदी के अलावा चेक, ड्रॉफ्ट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक पद्वति से बिल लिया जाएगा. इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, बैंक एटीएम कार्ड और पेटीएम जैसे एप स पैसा लिया जा सकता है.
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मिली जानकारी के अनुसार, बिहार तमें 162 करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ता हैं. इनमें से फिलहाल 15 फीसदी लोग ही ऑनलाइन बिजली जमा करते हैं. बिजली कंपनी को हर महीने 600 से 800 करोड़ रुपए तक की वसूली होती है. इसके लिए पूरे बिहार में कंपनी कार्यालय काउंटर खुले हुए हैं.
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