लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ मुकदमे में तेजी लाने को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, जानें मामला
- बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके पुत्र व पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ रेलवे की दो एकड़ जमीन की धोखाधड़ी करने के मुकदमे को तेजी से चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है.

पटना. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके पुत्र व पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ रेलवे की दो एकड़ जमीन की धोखाधड़ी करने के मुकदमे को तेजी से चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है.
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में बताया कि नई दिल्ली में विशेष सीबीआई कोर्ट (एमपी एमएलए कोर्ट, राउज एवेन्यू) में उन सभी राजनेताओं के खिलाफ 2017 में दर्ज सीबीआई केस में धारा 420, 120 बी आईपीसी और 13 (1,2) पीसी एक्ट का मुकदमा चल रहा है लेकिन पिछले दो सालों से इस मुकदमा आगे कि ओर कोई प्रगति नहीं हो रही है. जबकि सुप्रीम कोर्ट का (अश्विनी उपाध्याय बनाम केंद्र सरकार में) गत वर्ष 25 अगस्त का बाध्यकारी आदेश है कि नेताओं के खिलाफ मुकदमे तेजी से निपटाए जाएं. सिंह ने अर्जी में बताया कि यह सीबीआई कोर्ट में यह ठहराव दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित एक रिट याचिका के कारण हो रहा है.
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सीबीआई ने हाईकोर्ट में अर्जी दी
रिट याचिका में सक्सेना ने विशेष कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान (30 जुलाई 2018) को चुनौती दी है और कहा है कि संज्ञान लेने से पूर्व उचित प्राधिकार की अनुमति नहीं ली गई जो कि पीसी एक्ट की धारा 19 के तहत आवश्यक है क्योंकि वह एक जनसेवक थे. हाईकोर्ट ने फरवरी 2019 में सीबीआई को नोटिस जारी किया लेकिन सीबीआई ने दो साल तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया. इसके बाद सीबीआई ने 2 दिसंबर 2021 को मामले की जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी है.
अर्जी में आरोप लगाया गया है कि उसके बाद से यह मामला ठप हो गया है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है. सिंह ने बताया कि उनके द्वारा सीवीसी को की गई शिकायत के बाद ही सीबीआई ने इस मामले में 2018 में अभियुक्तों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था. बताया जा रहा किम रेलवे की दो एकड़ प्राइम जमीन की यह धोखाधड़ी लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान हुई हुई थी.
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