पटना HC में पहली बार गर्मी की छुट्टी में दाखिल नहीं होगी जमानत अर्जी, विरोध

Smart News Team, Last updated: Sun, 30th May 2021, 9:01 PM IST
  • पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने निर्देश जारी करते हुए बताया कि 23 मई से 20 जून तक गर्मियो की छुट्टियों में हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दायर नहीं होगी. वकीलों ने इस फैसले का विरोध किया है और पटना हाईकोर्ट के जस्टिस को पत्र लिखा.
वकीलों का कहना है कि गर्मी की छुट्टी में भी जमानत अर्जी का प्रावधान है.

पटना. कोरोना संक्रमण के बीच पहली बार पटना हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल नहीं होगी. हाईकोर्ट में गर्मियों की छुट्टी 23 मई से 20 जून तक रहेगी. हाईकोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए बताया कि गर्मियों की छुट्टियों में जमानत की अर्जी दाखिल नहीं होगी. हाईकोर्ट के इस फैसले का वकीलों ने कड़ा विरोध जताया है और हाईकोर्ट को पत्र भी लिखा है.

इस फैसले के विरोध में एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और वकील योगेश चन्द्र वर्मा ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है. इस पत्र में योगेश चन्द्र वर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार गर्मी की छुट्टी में जमानत अर्जी दायर करने से रोक दिया है. उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से पिछले 14 महीनों से वकील न्यायिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति ठीक नहीं है.

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पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी इस चिट्ठी में कहा गया है कि गर्मी की छुट्टी के दौरान जमानत अर्जी दायर करने का प्रावधान है लेकिन इस प्रावधान को नजरंदाज कर जमान अर्जी दाखिल करने से रोक दिया गया है.

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इस पत्र में कहा गया है कि निचली अदालतों में जमानत अर्जी दायर करने और वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करने का निर्देश पटना हाईकोर्ट के महाप्रबंधक ने जिला जजों को दिया है. उसी तरह से गर्मी की छुट्टी में हाईकोर्ट में जमानत अर्जी करने और सुनवाई करने के बारे में मुख्य न्यायाधीश से निर्देश लेकर आदेश जारी करने और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान वकीलों को ई-फाइलिंग से जमानत अर्जी दाखिल करने की अनुमति दी जाए.

 

पटना. कोरोना संक्रमण के बीच पहली बार पटना हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल नहीं होगी. हाईकोर्ट में गर्मियों की छुट्टी 23 मई से 20 जून तक रहेगी. हाईकोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए बताया कि गर्मियों की छुट्टियों में जमानत की अर्जी दाखिल नहीं होगी. हाईकोर्ट के इस फैसले का वकीलों ने कड़ा विरोध जताया है और हाईकोर्ट को पत्र लिखा है.

इस फैसले के विरोध में एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और वकील योगेश चन्द्र वर्मा ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है. इस पत्र में योगेश चन्द्र वर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार गर्मी की छुट्टी में जमानत अर्जी दायर करने से रोक दिया है. उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से पिछले 14 महीनों से वकील न्यायिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति ठीक नहीं है.

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पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी इस चिट्ठी में कहा गया है कि गर्मी की छुट्टी के दौरान जमानत अर्जी दायर करने का प्रावधान है लेकिन इस प्रावधान को नजरंदाज कर जमान अर्जी दाखिल करने से रोक दिया गया है.

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इस पत्र में कहा गया है कि निचली अदालतों में जमानत अर्जी दायर करने और वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करने का निर्देश पटना हाईकोर्ट के महाप्रबंधक ने जिला जजों को दिया है. उसी तरह से गर्मी की छुट्टी में हाईकोर्ट में जमानत अर्जी करने और सुनवाई करने के बारे में मुख्य न्यायाधीश से निर्देश लेकर आदेश जारी करने और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान वकीलों को ई-फाइलिंग से जमानत अर्जी दाखिल करने की अनुमति दी जाए.

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